औद्योगिक इकाइयों को जारी किए निर्देश, अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही कराएं खतरनाक कचरे का निस्तारण, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
गुरुग्राम, 30 जून। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की सभी औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक खतरनाक कचरे के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। निगमायुक्त द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम गुरुग्राम औद्योगिक खतरनाक कचरे के संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण के लिए सक्षम प्राधिकरण नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत औद्योगिक खतरनाक कचरा नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
केवल अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही कराएं निस्तारण
नगर निगम ने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिसर से निकलने वाले खतरनाक औद्योगिक कचरे का निस्तारण केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही कराएं। अधिकृत एजेंसियों की जानकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम के क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर औद्योगिक खतरनाक कचरा डालना पूरी तरह प्रतिबंधित
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कोई भी औद्योगिक इकाई औद्योगिक खतरनाक कचरे का निस्तारण नगर निगम की सीमा में स्थित सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट्स अथवा बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर नहीं करेगी। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित इकाई के विरुद्ध प्रासंगिक नियमों एवं कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता
नगर निगम ने सभी औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि वे निर्धारित पर्यावरणीय मानकों एवं नियमों का पालन करते हुए अपने औद्योगिक कचरे का जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन करें। औद्योगिक खतरनाक कचरे का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निस्तारण पर्यावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ गुरुग्राम के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम ने दोहराया कि औद्योगिक खतरनाक कचरे के अवैध निस्तारण अथवा डंपिंग की किसी भी घटना को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई औद्योगिक इकाई निर्धारित नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा किऔद्योगिक खतरनाक कचरे का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित नियमों का पूर्ण पालन करना होगा। नगर निगम की सीमा अथवा बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर औद्योगिक खतरनाक कचरा डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बिना किसी ढिलाई के नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त गुरुग्राम का निर्माण करना है।
संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डॉ. प्रीतपाल सिंह ने कहा कि नगर निगम सभी औद्योगिक इकाइयों से अपेक्षा करता है कि वे अपने खतरनाक कचरे का निस्तारण केवल केंद्रीय अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही कराएं। पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए अवैध डंपिंग से बचें। उद्योगों के सहयोग से ही प्रभावी कचरा प्रबंधन और स्वच्छ, सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त गुरुग्राम के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।







