100 प्रतिशत ब्याज माफी और चालू वित्त वर्ष के टैक्स पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे संपत्ति मालिक

गुरुग्राम, 8 जून। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरुग्राम द्वारा लागू की गई प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी एवं छूट योजना को नागरिकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। योजना का लाभ उठाने के लिए सोमवार को नगर निगम गुरुग्राम के सेक्टर-34 स्थित नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) में संपत्ति करदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में नागरिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड अपडेट कराने तथा बकाया कर जमा करने के लिए निगम कार्यालय पहुंचे।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार योजना के प्रति नागरिकों में लगातार बढ़ती रुचि देखने को मिल रही है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में संपत्ति मालिक योजना का लाभ उठाने के लिए निगम कार्यालयों तथा ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं।
100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ 10 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र के सभी संपत्ति मालिकों को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत माफी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जा रही है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्ति का विवरण एनडीसी पोर्टल पर सेल्फ-सर्टिफाई करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अब तक का संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना होगा। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले संपत्ति मालिक ही इस विशेष राहत योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
नागरिकों को मिल रही बड़ी राहत
योजना के माध्यम से उन संपत्ति मालिकों को विशेष राहत मिल रही है, जिन पर पिछले वर्षों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। ब्याज माफी के कारण करदाताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिल रही है, वहीं 10 प्रतिशत छूट का लाभ भी उन्हें समय पर कर भुगतान के लिए प्रेरित कर रहा है। नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को करदाताओं का मार्गदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं।
योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं : निगमायुक्त प्रदीप दहिया
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई यह योजना संपत्ति मालिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि ब्याज माफी और टैक्स छूट का लाभ उठाकर नागरिक अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी जटिलताओं से बचें।
उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी संपत्ति मालिकों को चाहिए कि वे अपने प्रॉपर्टी टैक्स डेटा को एनडीसी पोर्टल पर सेल्फ-सर्टिफाई करें और निर्धारित समयावधि के भीतर योजना का लाभ उठाएं। इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ शहर के विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध सुविधा
नगर निगम ने नागरिकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते अपने दस्तावेजों को अपडेट कर टैक्स भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें।









