*40 करोड़ 31 लाख रुपये से अधिक राशि के मामलों का आपसी सहमति से हुआ समझौता*
गुरुग्राम, 30 मई-हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा शनिवार को चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए विशेष राज्य लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र सूरा के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा के निर्देशन में आयोजित किया गया।
विशेष राज्य लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत लंबित मामलों की सुनवाई की गई। चेक बाउंस से संबंधित कुल 2573 मामले लोक अदालत में रखे गए, जिनमें से 2497 मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।
निस्तारित मामलों में कुल 40 करोड़ 31 लाख 9 हजार रुपये की राशि का समझौता हुआ। लोक अदालत ने चेक बाउंस मामलों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित समाधान के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराया, जिससे पक्षकारों को शीघ्र, सरल और किफायती न्याय प्राप्त हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने विशेष राज्य लोक अदालत की सफलता पर सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों और संबंधित हितधारकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लोक अदालतें न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने के साथ-साथ आपसी सहमति से विवादों के समाधान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।







