ट्रैफ़िक चालान का निपटान अब और आसान, 09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगी राहत

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हेल्प डेस्क के माध्यम से नागरिकों को मिल रही सुविधा

गुरुग्राम, 5 मई-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा नरेंद्र सूरा ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के मार्गदर्शन में 09 मई 2026 को ज़िला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम निशा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर ट्रैफ़िक चालानों के निपटान को सरल बनाने के लिए ट्रैफ़िक पुलिस के सहयोग से एक विशेष हेल्प डेस्क 04 मई 2026 से शुरू कर दी गई है, जो लगातार नागरिकों को सुविधा प्रदान कर रही है।

उन्होंने बताया कि नागरिक परिवहन ई चालान पोर्टल (echallan.parivahan.gov.in) पर जाकर अपने चालान की जानकारी और स्टेटस देख सकते हैं। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति अपने पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े दस्तावेजों की प्रति लेकर गेट नंबर 2 के पास स्थित मध्यस्थता केंद्र में स्थापित हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं।

हेल्प डेस्क पर मौजूद सहायता कर्मियों द्वारा नागरिकों को उनके केस/रोल नंबर (R.O. No.) की जानकारी दी जा रही है, जिससे वे संबंधित न्यायालय में जाकर अपनी दरखास्त प्रस्तुत कर सकें। यहां सितंबर 2023 तक के चालानों की जानकारी उपलब्ध है और यह सेवा पूरी तरह निशुल्क है।

यदि किसी व्यक्ति को अपने चालान की पूर्व जानकारी नहीं है, तो वह केवल वाहन नंबर के साथ भी हेल्प डेस्क पर आकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

यह हेल्प डेस्क 04 मई से 09 मई 2026 तक कार्यरत रहेगी। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के दूरभाष नंबर 0124-2221501 पर संपर्क किया जा सकता है।

लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

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Author: Bharat Sarathi

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