खुले में कूड़ा डालने पर मकान मालिक का होगा चालान- आयुक्त

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– खुले में कूड़ा डालने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
– सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त हुआ निगम
– सोमवार से 15 दिनों तक चलेगा विशेष सफाई अभियान

13 फरवरी, मानेसर। नगर निगम मानेसर के आयुक्त प्रदीप सिंह ने खुले में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ जीरो टाॅलरेेंस की नीति पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। विशेष रूप से किराए की इमारतों से खुले में कूड़ा डालने वाले मकान मालिकों का चालान किया जाएगा। किराएदारों की लापरवाही के लिए मकान मालिक जिम्मेदार होंगे। चालान न भरने पर निगम की टीम इन मकानों को सील करेगी।

यह आदेश आयुक्त ने निगम की सफाई शाखा के साथ निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सोमवार से 15 दिनों तक विशेष सफाई अभियान शुरू करने को कहा। इस दौरान आयुक्त ने सफाई एजेंसियों और अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि सफाई को लेकर किसी भी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानेसर को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश भी आयुक्त ने दिए। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान में दुकानों, होटलों और बाजारों पर नजर रखी जाएगी। प्लास्टिक की थैलियां, कप, प्लेट्स आदि बेचने या इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगेगा। इस दौरान संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने कहा कि जो हॉस्पॉट चिन्हित किए गए, वहां पर विशेष रूप से नजर रखी जाए। संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव ने कहा कि सहायक सफाई निरीक्षक अपने-अपने इलाकों में यह सुनिश्चित करें कि घरों से कूड़ा उठाने के लिए गाड़िया समय पर पहुंच रही है। घरों से निकलने वाला कूड़ा गाड़ियों में डाला जा रहा है या नहीं। यदि किसी भी वार्ड में खुले में कूड़ा पाया गया तो संबंधित सफाई निरीक्षक जिम्मेदार होगा।

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Author: Bharat Sarathi

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