मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में  हुई कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय

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हरियाणा कैबिनेट ने बेहतर सेवा सुविधाओं के लिए छह जिलों के गांवों के रीऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी

भौगोलिक नजदीकी और जन सुविधा के लिए 17 गांव – क्षेत्र किए जाएंगे ट्रांसफर

चंडीगढ़, 8 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रीमण्डल की बैठक में छह जिलों नामत: महेंद्रगढ़ के नारनौल, रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा और झज्जर के 17  गांवों को एक तहसील/ सब-तहसीलसे दूसरी तहसील /सब-तहसील में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, हरियाणा के छह जिलों के 17 गांवों को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके।

सरकार के इस बड़े कदम का उद्वेश्य लोगों को न केवल बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, बल्कि प्रशासनिक क्षमता में भी सुधार लाना है। इससे सुशासन के स्तर पर बेहतर तालमेल के साथ सेवाओं की डिलीवरी भी सुनिश्चित होगी। राज्य स्तर की री-ऑर्गनाइजेशन कमेटी ने अलग-अलग 3 मीटिंगों में इन जिलों के गांवों को सब-तहसील /तहसील से दूसरी तहसील / सब-तहसील में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है।

नारनौल, रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा और झज्जर जिलों के उपायुक्तों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में भौगोलिक दूरी और प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव, रेवाड़ी के एक गांव, यमुनानगर के 3 गांव, फरीदाबाद के कुछ इलाके, सिरसा के 9 गांव और झज्जर जिले के 3 गांवों को बदलने  की सिफारिश की है।

क्रमांकगांवतहसील/सब-तहसीलप्रस्तावित तहसील/सब-तहसील
1.      मंदोला सतनालीमहेंद्रगढ़
2.      बरेली कलांपाल्हावासरेवाड़ी
3.      गुंडियानारादौरसरस्वती नगर
4.      रूपोलीरादौरसरस्वती नगर
5.      चाहरवालासरस्वती नगरब्यासपुर
6.      सेक्टर 15, 15 ए,16 एबड़खलफरीदाबाद
7.      सेक्टर 21 ए, 21 बी,फरीदाबादबड़कल
8.      रंगाकालांवालीसिरसा
9.      लहंगेवालाकालांवालीसिरसा
10. मट्टाड़कालांवालीसिरसा
11. अलीकानकालांवालीसिरसा
12. मलिकपुराकालांवालीडबवाली
13. किंगराकालांवालीडबवाली
14. नौरंगकालांवालीडबवाली
15. बनवालाकालांवालीडबवाली/ गौरीवाला
16. मिठरीकालांवालीडबवाली
17. बिलोचपुरामातनहेलझज्जर
18. भिंडावासमातनहेलझज्जर
19. शाहजहांपुरमातनहेलझज्जर

हरियाणा मंत्रिमंडल ने अभियोजन सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

बीएनएसएस–2023 के अनुरूप होगा अभियोजन विभाग का ढांचा

प्रदेश सरकार पहले ही 48 नए पदों को दे चुकी है मंजूरीजिनमें उप निदेशक के 24 और सहायक निदेशक के 24 पद हैं शामिल

चंडीगढ़, 8 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (समूह क) नियम 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस ) 2023 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आधुनिक, सक्षम और कानूनी रूप से सुदृढ़ अभियोजन संवर्ग के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

संसद द्वारा पारित नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप, बीएनएसएस–2023 में राज्य और जिला स्तर पर लोक अभियोजकों व अभियोजन निदेशालय से संबंधित कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार पहले ही 48 नए पदों को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें उप निदेशक के 24 और सहायक निदेशक के 24 पद शामिल हैं। ये पद बीएनएसएस–2023 की धारा 20 के तहत निदेशालय की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक हैं।

इन पदों की भर्ती प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अनुभव निर्धारित करने के लिए अब ग्रुप-ए नियम 2013 में संशोधन किया गया है।

इन संशोधनों के साथ  हरियाणा अभियोजन विभाग अब एक अधिक मजबूत, कुशल और पूर्णतः अनुपालनीय ढांचे के साथ कार्य करने के लिए तैयार है, जिससे बीएनएसएस–2023 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी।

कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियमों में संशोधन को हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी

एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को मिलेगा अतिरिक्त वेटेज

‘A’ सर्टिफिकेट पर 1 अंक, ‘B’ सर्टिफिकेट पर 2 अंक और ‘C’ सर्टिफिकेट पर 3 अंक

चंडीगढ़, 8 दिसंबर – हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां आयोजित हुई, जिसमें हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों को पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

इन संशोधनों के तहत पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.16 में संशोधन किया गया है। मौजूदा उप-नियम (8) को प्रतिस्थापित करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण (PMT) और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण (PST) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

नॉलेज टेस्ट में 97 प्रतिशत वेटेज होगा और यह वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आयोजित होगी, सिवाय उन स्थितियों के जब हिंदी/अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान का परीक्षण किया जाना हो।

प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य तर्कशक्ति, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक क्षमता, कृषि,  पशुपालन तथा संबंधित क्षेत्रों या ट्रेड्स से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। कम से कम 10 प्रतिशत प्रश्न बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित और कम से कम 20 प्रतिशत प्रश्न हरियाणा के मूलभूत ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्नों का स्तर शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप होगा — कॉन्स्टेबल के लिए 10+2 और सब-इंस्पेक्टर के लिए स्नातक स्तर।

सामान्य श्रेणी के पदों के लिए चयन हेतु नॉलेज टेस्ट में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी (वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल) के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिससे उनके लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।

इसके अलावा, उप-नियम (10) को भी प्रतिस्थापित किया गया है। नए प्रावधान के तहत एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा, जिसमें ‘A’ सर्टिफिकेट पर 1 अंक, ‘B’ सर्टिफिकेट पर 2 अंक, ‘C’ सर्टिफिकेट पर 3 अंक दिए जाएंगे। यह अतिरिक्त वेटेज कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर दोनों पदों पर लागू होगा।

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Author: Bharat Sarathi

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