हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ऊर्जा व परिवहन मंत्री श्री अनिल विज

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

सोनीपत में भूमि चिन्हित होने पर कमर्शियल फैसिलिटी के अनुसार बस अड्डा बनाया जाएगा – परिवहन मंत्री श्री अनिल विज

चंडीगढ़, 10 मार्च – हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि सोनीपत में भूमि चिन्हित होने पर कमर्शियल फैसिलिटी के अनुसार बस अड्डा बनाया जाएगा और जल्द ही बनाया जाएगा।

श्री विज आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि सोनीपत के सेक्टर 7 में जिस भूमि का निर्धारण किया गया था, वह भूमि 8.86 एकड़ है जिसमें से 4.6 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट की है तथा शेष भूमि के बीच में से सेक्टर की सड़क निकलती है तथा उसे भूमि के ऊपर से हाई टेंशन तारे भी निकलती हैं। उन्होंने बताया कि चार एकड़ भूमि के अंदर जिला का बस अड्डा नहीं बनाया जाता जबकि जिला का बस अड्डा बनाने के लिए कम से कम 10 एकड़ भूमि होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि सोनीपत के विधायक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके बिना किसी विवाद और बिना किसी ग्रीन बेल्ट की भूमि को चिन्हित करके बस अड्डा बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं और सरकार द्वारा जल्द ही एक वाणिज्यिक सुविधा अनुसार बस अड्डा सोनीपत में मनाया जाएगा।

होडल में भूमि का चयन होने पर अति सुंदर बस स्टैंड बनाया जाएगा

परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुराने बस स्टैंड, होडल को स्थानांतरिक करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसरण में विभाग द्वारा होडल में नए बस स्टैंड के लिए अन्यत्र भूमि की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बस स्टैंड के लिए भूमि का चयन हो जाएगा तो अति सुंदर बस स्टैंड बनाकर दिया जाएगा।

श्री विज ने यह जानकारी आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि उपयुक्त भूमि के चयन के पश्चात् ही मुख्यमंत्री घोषणा को क्रियान्वित किया जा सकता है।

भागल सब-डिवीजन 15,000 से 20,000 तक उपभोक्ताओं के अपेक्षित मानदंड को पूरा करने के बाद चालू हो जाएगा

ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि भागल सब-डिवीजन 15,000 से 20,000 तक उपभोक्ताओं के अपेक्षित मानदंड को पूरा करने के बाद चालू हो जाएगा।

श्री विज ने यह जानकारी आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।

उन्होंने बताया कि भागल सब-डिवीजन का निर्माण कार्यालय आदेश दिनांक 15.02.2021 के तहत किया गया था। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (एच.बी.पी.ई.) द्वारा विधिवत रुप से स्वीकृत कार्यालय आदेश संख्या 787/यूएच/जीए-842/एफओ/कैडर/वॉल्यूम-1 दिनांक 15.02.2021 के तहत प्रसारित मानदंडों के अनुसार, नया सब-डिवीजन ग्रामीण/शहरी सब-डिवीजन में सामान्य रूप से 15,000 से 20,000 तक उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करेगा और वर्तमान में, भागल सब-डिवीजन अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करता, अर्थात मौजूदा कनैक्शन 15,000 से कम हैं। वर्तमान समय में, भागल सब-डिवीजन क्षेत्र में (05.03.2025 तक) 12,764 उपभोक्ता हैं।

उन्होंने बताया कि एस.ई./ऑपरेशन सर्कल, यू.एच.बी.वी.एन.एल., कैथल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, भागल सब-डिवीजन के काम-काज के संबंध में घग्गर और कुरुक्षेत्र के कई गांवों के निवासियों से कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है।

Bharat Sarathi
Author: Bharat Sarathi

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!