गुरुग्राम: 06.03.2025 – गुरुग्राम कोर्ट की वेबसाइट पर दिखाई दिया मुकद्दमा शिकायत संख्या COMI-162-2025 मुकेश कुल्थिया बनाम परमजीत चहल एसडीएम। शिकायतकर्ता एडवोकेट मुकेश कुल्थिया से भारत सारथी संवाददाता ने संपर्क करने पर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई।

एसडीएम गुरुग्राम परमजीत चहल पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (CMV Act) और नियमों की अवहेलना करने तथा 10-15 साल पुराने वाहनों पर गैरकानूनी प्रतिबंध लगाने का एवं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगा है। इस अवैध प्रतिबंध को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला—”कारबंदी घोटाला” करार देते हुए एसडीएम खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है।
इस घोटाले को उजागर कर रहे एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने बताया कि SDM चहल कुछ साजिशकर्ताओं और निहित स्वार्थों के दबाव में आकर यह 10-15 साल पुराने वाहनों पर गैरकानूनी प्रतिबंध लगा रहे हैं। NGT और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश में वाहनों पर सिर्फ उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, SDM मनमाने प्रतिबंध लगाकर वाहन मालिकों का उत्पीड़न कर रहे हैं और उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं।
कुल्थिया ने कहा यह एसडीएम के पद का खुला दुरुपयोग है, जो सीधे कानूनी प्रावधानों के खिलाफ जाता है। CMV एक्ट इस तरह के प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता, लेकिन कुछ सरकारी अधिकारी बाहरी दबाव में गैरकानूनी नीतियों को लागू कर रहे हैं।
दर्ज आपराधिक शिकायत में परमजीत चहल के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस अवैध फैसले से लाखों वाहन मालिक प्रभावित हुए हैं और उन्हें अनावश्यक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस मामले के जल्द ही बड़े कानूनी विवाद में बदलने की संभावना है, क्योंकि अधिक प्रभावित लोग इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं।
अब मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा और कुछ अन्य वाहन मालिक भी मांग कर रहे हैं कि अवैध कार्रवाइयों में लिप्त अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए।









