शहरी निकाय चुनाव 2025 ….अंतिम प्रशिक्षण के बाद 1109 मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां

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जिला स्तर पर पांच निकाय क्षेत्र नामत: नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर, नगर परिषद सोहना व पटौदी जाटौली मंडी तथा नगर पालिका फर्रुखनगर में मतदान आज

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने पोलिंग पार्टियों को निष्पक्ष व पारदर्शी वातावरण में मतदान संपन्न करवाने के दिए निर्देश

एक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी(पीओ),एपीओ व दो पोलिंग ऑफिसर सहित कुल चार सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की टीम पोलिंग बूथ पर रहेगी तैनात, हजार से अधिक मतदाता वाले बूथ पर होगा एक अतिरिक्त पोलिंग ऑफिसर, ऐसे बूथ पर टीम सदस्यों की कुल संख्या पांच होगी

सुबह आठ से शाम 6 बजे तक कर सकेंगे मतदान, दो अलग-अलग ईवीएम पर मतदान कर चुन सकेंगे मेयर/चेयरमैन व पार्षद

गुरुग्राम, 01 मार्च। सफलतापूर्वक शहरी निकाय चुनाव 2025 संपन्न कराने के लिए आज(शनिवार) जिला के पांच निकाय क्षेत्रों में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से ईवीएम और मतदान सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियों को पुलिस सुरक्षा में पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही जिला के 1109 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रविवार को मतदान कराने के लिए अपने अपने बूथ पर मोर्चा संभाल चुकी हैं। निर्धारित समय अनुसार रविवार सुबह 8 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया शुरू होगी।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने सभी पोलिंग पार्टियों व उनके साथ तैनात सुरक्षा कर्मियों को शनिवार शाम से ही बूथ पर पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई कर्मचारी बूथ छोडक़र नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए जरूरी है कि नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर, नगर परिषद सोहना व पटौदी जाटौली मंडी तथा नगर पालिका फर्रुखनगर में पोलिंग पार्टी में शामिल पीठासीन अधिकारी सबसे पहले मतदान केंद्र पर जाकर अपना बूथ सेट-अप जांच लें। ताकि निर्धारित समय अनुसार रविवार सुबह 7 बजे मॉक पोल के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाएगी। सभी पोलिंग पार्टी मतदान प्रक्रिया संपन्न होने पर ईवीएम और आवश्यक फार्म वापस वहीं जमा कराएं जहां से पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया था। इसके लिए संबंधित टीम वापस अपने निर्धारित परिसर में ही एकत्रित होगी। पोलिंग पार्टी के आवागमन के लिए सरकारी नियमानुसार निर्धारित परिवहन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता और सरकारी कर्मचारियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।

इससे पूर्व जिला के पांचों निकाय क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारियों ने पोलिंग पार्टियों को मतदान प्रक्रिया के आवश्यक बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सभी स्थानों पर पंडाल में एलईडी स्क्रीन पर कर्मचारियों को ईवीएम चलाने की ट्रेनिंग दी गई। एक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के साथ एक एपीओ व दो पोलिंग ऑफिसर शामिल हैं। जिन बूथ पर वोटरों की संख्या एक हजार से अधिक है वहां पोलिंग पार्टी में एक अतिरिक्त पोलिंग अफसर की ड्यूटी लगाई गई है। अंतिम प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों को बताया गया कि वे अपनी डायरी व फार्मों को ध्यान से भरें। दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए पोलिंग पार्टियों को व्हीलचेयर भी दी गई हैं। अंतिम प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टी अपने निर्धारित गंतव्य की ओर रवाना कर दी गई।

दो अलग-अलग ईवीएम पर मतदान कर चुन सकेंगे मेयर/चेयरमैन व पार्षद
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सोहना नगर परिषद व गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड संख्या 22 को छोड़कर जिला में सभी निकाय क्षेत्र के बूथ पर दो ईवीएम मौजूद रहेगी। एक ईवीएम से वार्ड मेंबर के लिए व दूसरी ईवीएम से मेयर/चेयरमैन प्रत्याशी के लिए मतदान कर सकेंगे। इसकी जानकारी प्रत्येक मतदाता को होनी चाहिए। सही जानकारी के साथ मतदाता अपने मत का सही इस्तेमाल कर सकेगा।

मतदाता के लिए जरूरी जानकारी
मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक रहेगी। प्रत्येक मतदाता वोटर आईडी या निर्वाचन आयोग की ओर से मान्य अन्य पहचान पत्र के जरिए अपना मतदान कर सकेंगे। हालांकि जरूरी है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, बुढ़ापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।

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Author: Bharat Sarathi

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