आरोपियों की पहचान आरिफ , राशिद उर्फ यूसुफ उर्फ काके व आरिफ उर्फ मंडल के रूप में हुई

विभिन्न आपराधिक 49 वारदातों को अंजाम देने वाले  गिरोह के सदस्य

पुलिस टीम पर फायरिंग और पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 02 घायल

01 कैंटर, 01 पिस्टल, 01 देशी कट्टा, 01 जिन्दा कारतूस, 10 खाली खोल कारतूस, 01 गाय व 01 बछड़ा बरामद

गिरोहबंदी, हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, पुलिस टीम पर हमला जैसे मामलों में शामिल 

फतह सिंह उजाला

गुरुग्राम 01 जनवरी । बुधवार 1 जनवरी की रात को उप-निरीक्षक मनोज, इन्चार्ज अपराध शाखा फरुखनगर, की पुलिस टीम को एक सूचना एक कैंटर में सवार व्यक्तियों द्वारा थाना सैक्टर-65, गुरुग्राम के क्षेत्र में गांव उल्लावास से गाय चोरी करने के संबंध में प्राप्त हुई। अपराध शाखा फरुखनगर द्वारा उप-निरीक्षक सत्यप्रकाश, इंचार्ज अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम को उपरोक्त घटना के संबंध में सूचित किया गया।

 इंचार्ज अपराध शाखा फरुखनगर  व इंचार्ज अपराध शाखा सोहना ने अपनी पुलिस टीमों के साथ मिलकर सूचना में बताए गए कैंटर को तलाश करना शुरू किया। कुछ समय तलाश करने पर सूचना में बताई गई कैंटर गाड़ी गांव मेदवास के पास दिखाई दी जिसमें 02 गायें भरी हुई थी, जब पुलिस टीम ने कैंटर चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया तो कैंटर चालक ने गाड़ी की स्पीड और तेज करके भागने की कोशिस की। पुलिस टीमों द्वारा कैंटर का पीछा करके कैंटर को नजदीक गांव मेदवास के पास घेर लिया जिसके बाद कैंटर चालक व कंडक्टर साईड से उतरने वाले व्यक्तियों ने उतरकर पुलिस टीम पर गोली चलाकर हमला किया। जिसमें एक गोली पुलिस की कार की खिड़की में लगी। जिस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गोली ना चलाने को कहा तथा हवाई फायर करके भी चेतावनी दी, परन्तु पुलिस की चेतावनी का उन पर कोई असर नही हुआ। तभी पुलिस टीमों ने अपनी सुरक्षा करते हुए जवाब में गोलियां चलाई तो एक-एक गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी।  गोली लगने से दोनों आरोपी जमीन पर गिर गए, जिन्हें पुलिस टीमों द्वारा काबू किया गया तथा एक आरोपी को कैंटर के केबिन से काबू किया गया। आरोपियों की पहचान आरिफ (उम्र-28 वर्ष) निवासी गांव उटावड़ जिला पलवल, राशिद उर्फ यूसुफ उर्फ काके (उम्र-33 वर्ष) निवासी गांव रोजकमेव, जिला नूंह वर्तमान निवासी सिरौली, तिजारा अलवर (राजस्थान) व आरिफ उर्फ मंडल (उम्र-27 वर्ष) निवासी गांव उटावड़ जिला पलवल के रूप में हुई। 

पुलिस टीम द्वारा आगामी कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ में गोली लगने के कारण घायल हुए *आरिफ व राशिद उर्फ यूसुफ बदमाशों/आरोपियों को ईलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया तथा प्रबंधक थाना सैक्टर-65, गुरुग्राम, सीन-ऑफ-क्राइम, फिंगरप्रिंट टीमों को सूचना से अवगत करवाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। उपरोक्त वारदात के सम्बन्ध में उपरोक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ सम्बन्धित धाराओं के तहत पुलिस थाना सैक्टर-65, गुरुग्राम में अभियोग अंकित करके आरोपी उर्फ मण्डल उपरोक्त को अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त मुठभेड़ में कुल 10 राउंड फायर हुए, जिनमें से आरोपियों की तरफ 04 तथा *पुलिस की तरफ से 06 फायर किए गए।  पुलिस टीम ने आरोपियों द्वारा उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया कैंटर, 01 देशी कट्टा, 01 पिस्टल, 01 जिन्दा कारतूस, 10 खाली खोल कारतूस, 01 गाय व 01 बछड़ा बरामद किए गए।

आरोपियों द्वारा वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई कैंटर गाड़ी आरोपियों ने 24 दिसंबर को थाना बिलासपुर, गुरुग्राम क्षेत्र से चोरी की थी तथा बरामद की गई गाय व बछड़ा आरोपियों ने उल्लावास में एक डेयरी से चोरी किए थे। आरोपियों के अपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी राशिद उर्फ युसूफ के खिलाफ गिरोहबंदी, हत्या, हत्या के प्रयास, गऊ-तस्करी, लूट, पुलिस टीम पर हमला करके हत्या करने एटीएम मशीन चोरी वस चोरी सहित विभिन्न संगीन संगीन संगीन वारदातों को अंजाम देने के 49 अभियोग अंकित है। आरोपी आरिफ के खिलाफ हत्या के प्रयास व गऊ-तस्करी करने के कुल 02 अभियोग तथा आरोपी आरिफ उर्फ मंडल के खिलाफ गऊ-तस्करी का 01 अभियोग अंकित है।

उपरोक्त आरोपी राशिद उर्फ यूसुफ उर्फ काके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वर्ष-2009 में गुरुग्राम से गऊ-तस्करी की वारदात को अंजाम दिया था, जब आरोपियों को काबू करने के लिए पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोपियों ने हीरो होंडा चौक के पास पुलिस की गाड़ी में सीधी टक्कर मारी, जिसमें गुरुग्राम पुलिस के ईएचसी  बाबूलाल शहीद हो गए थे। उपरोक्त आरोपी राशिद उर्फ यूसुफ व आरोपी आरिफ उपचाराधीन है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने उपरान्त आरोपियों को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार करके आरोपियों से गहनतापूर्वक पूछताछ की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी उपरान्त आरोपियों से पुलिस पूछताछ में व पुलिस अनुसंधान में जो भी तथ्य समक्ष आएंगे उनके अनुसार अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।

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