हरियाणा कैबिनेट ने केंद्रीय सशस्त्र बलों और सीएपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी चंडीगढ़, 28 दिसंबर: हरियाणा मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 2024-25 के अपने बजट भाषण में शहीदों और उनके परिवारों के बलिदान को मान्यता देते हुए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा की थी। आज उसे मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी गई। हरियाणा से संबंधित केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के शहीदों के परिवार के सदस्यों/निकटतम रिश्तेदारों को रक्षा अधिकारियों/गृह मंत्रालय द्वारा ‘युद्ध में मृत” घोषित किए गए विभिन्न प्रकार की घटनाओं सहित अनुग्रह अनुदान दिया जाता है, चाहे किसी भी ऑपरेशन या ऑपरेशन के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में सशस्त्र बलों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का कोई सदस्य युद्ध/आईईडी विस्फोट/आतंकवादी या उग्रवादी हमलों/सीमा पर मुठभेड़ और संयुक्त राष्ट्रीय शांति सेना में वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन में शहीद हो, जिसमें वाहन दुर्घटना, हृदय गति रुकना, हवाई दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं, जिनमें कर्तव्यों के निष्पादन के प्रति असाधारण साहस और निर्णय की आवश्यकता होती है। सीएपीएफ कर्मियों के मामले भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। युद्ध में शहीद हुए हरियाणा के सीएपीएफ कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान दिया जाता है, जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं। जैसे कि युद्ध में परिचालन क्षेत्र में सेवा करते समय या आतंकवादी/आतंकवादी हमले के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव, बचाव कार्यों आदि के दौरान अपनी ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) : 800 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई चंडीगढ़, 28 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 800 करोड़ रुपये के स्वीकृत नए पूंजीगत व्यय ऋण के विरुद्ध केनरा बैंक, सेक्टर-17 सी चंडीगढ़ के पक्ष में 800 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 400 करोड़ रुपये के स्वीकृत नए पूंजीगत व्यय ऋण के विरुद्ध बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-17बी चंडीगढ़ के पक्ष में 400 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी है जो राज्य के दस उत्तरी जिलों में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करती है। इस कंपनी का संचालन हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। हरियाणा सिविल सेवा के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी चंडीगढ़, 28 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग के हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। ये नियम 1 सितंबर, 2009 से लागू माने जाएंगे। इसी प्रकार, हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 को हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। ये नियम 1 सितंबर, 2009 से लागू माने जाएंगे। राज्य के तीन प्रमुख इंजीनियरिंग विंग के पदों पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), सिंचाई एवं जल संसाधन, तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में इन नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद किसी भी कर्मचारी के वेतन को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के लिए एसओपी को मिली मंजूरी चंडीगढ़, 28 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी गई। योजना की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति करने के बजाय, प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार 1000 रुपये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) में हस्तांतरित किए जाएंगे। जिन परिवारो की सभी स्रोतों से आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो और उनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हो, वो पात्र होगे। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) को 6 फरवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित पात्र परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ सहित वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। एमएमपीएसवाई उन परिवारों को कवर करता है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि की, जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है अब डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित चंडीगढ़, 28 दिसंबर -हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों व अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों को बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी अब प्रशिक्षण संस्थान या राज्य सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था न किए जाने पर प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी चंडीगढ़, 28 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा और कोई होटल शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं करती तो प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा अनिवार्य चंडीगढ़, 28 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगाना और डी-डुप्लीकेशन के माध्यम से उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और बढ़ेगा। आधार प्रमाणीकरण उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने में मदद करता है, जिससे धोखाधड़ी वाले आवेदन और प्रतिरूपण की संभावना कम हो जाती है। यह आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, सटीक और प्रमाणित डेटा सुनिश्चित करता है। उम्मीदवारों को पंजीकरण के दौरान अपना आधार नंबर देना होगा और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) से गुजरना होगा। इसके अलावा, नाम, जन्म तिथि और पते जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों को आधार डेटाबेस के साथ क्रॉस-सत्यापित किया जाएगा। यह निर्णय सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 8 मार्च, 2024 के निर्देश के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। Post navigation 2 : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक मैं हुए कुछ निर्णय …… हरियाणा में नगर निगमों के चुनाव से पूर्व उनका कानूनी दर्जा बहाल करना आवश्यक ………