चंडीगढ़, 28 दिसंबर: हरियाणा मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने 2024-25 के अपने बजट भाषण में शहीदों और उनके परिवारों के बलिदान को मान्यता देते हुए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा की थी। आज उसे मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी गई।

हरियाणा से संबंधित केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के शहीदों के परिवार के सदस्यों/निकटतम रिश्तेदारों को रक्षा अधिकारियों/गृह मंत्रालय द्वारा ‘युद्ध में मृत” घोषित किए गए विभिन्न प्रकार की घटनाओं सहित अनुग्रह अनुदान दिया जाता है, चाहे किसी भी ऑपरेशन या ऑपरेशन के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में सशस्त्र बलों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का कोई सदस्य युद्ध/आईईडी विस्फोट/आतंकवादी या उग्रवादी हमलों/सीमा पर मुठभेड़ और संयुक्त राष्ट्रीय शांति सेना में वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन में शहीद हो, जिसमें वाहन दुर्घटना, हृदय गति रुकना, हवाई दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं, जिनमें कर्तव्यों के निष्पादन के प्रति असाधारण साहस और निर्णय की आवश्यकता होती है।

सीएपीएफ कर्मियों के मामले भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।  युद्ध में शहीद हुए हरियाणा के सीएपीएफ कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान दिया जाता है, जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं। जैसे कि युद्ध में परिचालन क्षेत्र में सेवा करते समय या आतंकवादी/आतंकवादी हमले के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव, बचाव कार्यों आदि के दौरान अपनी ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!