– नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र के बेघर लोगों के लिए जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, देश में कहीं भी आशियाना नहीं होने पर मिलेगा लाभ – योजना के आवेदन का आधार कार्ड उसके मोबाइल से होना चाहिए लिंक – योजना के तहत चार घटकों के माध्यम से मिलेगा लाभ गुरुग्राम, 19 नवंबर। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि शहरी क्षेत्र के बेघर लोगों को आशियाना उपलब्ध करवाने की केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास 2.0 लांच होने के साथ ही बेघरों का घर का सपना जल्द पूरा होगा। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र के बेघर लोगों के लिए जल्द ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे। निगमायुक्त ने बताया कि शहर में घर की चाहत रखने वालों के लिए यह अच्छी खबर है। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना पार्ट-2 लांच कर दी है। इसके लिए जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। विशेष बात यह है कि इस योजना में केवल बीपीएल ही नहीं, बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश के सभी नगर निगमों को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पात्रता : निगमायुक्त ने बताया कि केन्द्र सरकार की पीएम आवास योजना पार्ट-2 के लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एमआईजी) परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं है, वे पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे। देश में कहीं भी आशियाना नहीं होने पर योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया : निगमायुक्त ने बताया कि योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। मकान की चाहत रखने वाले पात्र व्यक्ति केन्द्र सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जल्द ही पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना अनिवार्य है। लिंक ना होने की स्थिति में ओटीपी नहीं आएगा तथा आवेदन मान्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के बाद नगर निगम की टीम धरातल पर जाकर सत्यापन करेगी। यदि आवेदन के समय दी गई जानकारी सत्यापन के दौरान गलत पाई जाती है, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। चार घटकों के माध्यम से मिलेगा लाभ : निगमायुक्त ने बताया कि योजना के तहत चार घटकों अर्थात बीएलसी, एएचपी, एआरएच तथा आईएसएस के माध्यम से लाभ मिलेगा। बीएलसी: लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के माध्यम से ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी भूमि नहीं होने पर भूमि अधिकार अर्थात पट्टा प्रदान किया जाएगा। एएचपी : भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) के तहत सार्वजनिक व निजी संस्थाओं द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए बने हुए आवास आवंटित होंगे। एआरएच : किफायती किराए के आवास (एआरएच) में शहरी प्रवासियों कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, बेघर, निराश्रित, छात्रों और अन्य को आवास दिया जाएगा। आईएसएस: ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के तहत गृह ऋण पर सब्सिजी का लाभ 1.80 लाख रुपए तक प्रदान किया जाएगा। Post navigation बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर डीसी अजय कुमार ने जिला में 12वीं तक कक्षाएं बंद करने के दिए आदेश