चंडीगढ़, 5 नवंबर – हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोज़गार विधवा/तलाकशुदा बेटियों ( बशर्ते उनकी आय के अन्य स्त्रोत न हो) को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

इसमें अब सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटियों ( बशर्ते उनकी आय के अन्य स्त्रोत न हो) तथा दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75 प्रतिशत है, उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन में समअनुपातन हिस्सा मिलेगा।  

हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग  द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों( उपमंडल अधिकारी नागरिक) को प्रेषित किया है।

error: Content is protected !!