व्हाट्सएप अधिकारियों के विरुद्ध गुरुग्राम पुलिस ने किया मामला दर्ज

व्हाट्सएप अधिकारियों ने कानून के तहत मांगी जानकारी पुलिस को नहीं दी 

संवेदनशील मामले की जानकारी के लिए नियमानुसार नोटिस दिए गए

अनदेखी कर व्हाट्सएप कंपनी द्वारा अभियोग के आरोपीयों की मदद 

फतह सिंह उजाला

गुरुग्राम । गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक संवेदनशील मामले के अनुसंधान के दौरान अत्ति आवश्यक जानकारी कानूनी रूप से वैध तरीके से प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी गृह विभाग हरियाणा सरकार से वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत व्हाट्सएप को 17 जुलाई को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से  एक नोटिस देकर जानकारी मांगी गई ।

 जिला पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया लेकिन व्हाट्सएप द्वारा इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई तथा गैर कानूनी तरीके से अन्यथा ऑब्जेक्शन लगाए गए। इसके उपरांत 25 जुलाई को निर्दिष्ट मोबाईल नंबरों के लिए अपेक्षित जानकारी फिर से सम्पूर्ण विवरण भेज कर दोबारा से मांगी गई, लेकिन व्हाट्सएप द्वारा पुलिस को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। 23 अगस्त तक विभिन्न वैध अनुरोधों के बावजूद भी व्हाट्सएप द्वारा पुलिस को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।ऐसा करके व्हाट्सएप कंपनी द्वारा उपरोक्त अभियोग के आरोपीयों की मदद की जा रही है। 

देश के मौजूदा कानूनों के तहत वांछित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के बावजूद मांगी गई जानकारी उपलब्ध न करवा कर व्हाट्सएप कंपनी प्रबंधन तथा कंपनी द्वारा कानूनी निर्देशों की अवहेलना की गई है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा व्हाट्सएप द्वारा कानून के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर व्हाट्सएप के निदेशकों व नोडल अधिकारियों के विरुद्ध शनिवार को थाना साईबर अपराध पूर्व, गुरुग्राम में धारा 223 (ए)241, 249 (सी)  बीएनएस तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किया गया है एवम अनुसंधान जारी है।

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