सरकार द्वारा घर-घर से कचरा उठान शुल्क पहले से ही हैं निर्धारित …………. जानिए, अधिक न दे

– नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत अधिसूचित यूजर चार्जेज के बारे में दी जानकारी

गुरुग्राम, 19 अगस्त। नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में घर-घर से कचरा एकत्रित करने के शुल्क सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित किए हुए हैं, जो कि पूर्व में ही नगर निगम गुरुग्राम ने भी अपने आदेश क्रमांक एमसीजी/2017/50091 दिनांक 5 सितंबर 2017 द्वारा निर्धारित किए हुए हंै।

इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि  सिंह बांगड़ ने बताया कि अधिसूचित शुल्क के अनुसार बीपीएल घरों, अधिसूचित स्लम, मलिन बस्ती व ईडब्ल्यूएस फ्लैट पर 5 रुपए शुल्क अधिसूचित है। इसी प्रकार 100 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया के रिहायशी घर या हॉस्टल पर 20 रूपए, 200 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया के घर एवं हॉस्टल पर 40 रूपए, 400 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया तक के घर या हॉस्टल पर 50 रूपए, 400 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया से अधिक के घर व हॉस्टल पर 100 रूपए का यूजर चार्जेज अधिसूचित है। अपार्टमेंट के मामले में 2000 वर्ग फीट कवर एरिया के फ्लैक्ट पर 50 रूपए तथा 2000 वर्ग फीट से अधिक कवर एरिया के फ्लैक्ट पर 100 रूपए यूजर चार्जेज लगता है।

कमर्शियल के मामले में 200 वर्ग फीट की व्यक्तिगत दुकान व प्राइवेट ऑफिस, सर्विस स्टेशन, रेस्टोरेंट, ढाबा, फिशरी शॉप व ग्रेन व वेजिटेबल मार्केट में स्थित दुकान का 25 रूपए, 200 वर्ग फीट से अधिक कवर एरिया की दुकान पर 100 रूपए, बिना इंडोर सुविधा वाले नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, औषधालय व 50 बैड तक के अस्पताल पर 1500 रूपए, 100 बैड तक के अस्पताल पर 3000 रूपए तथा 100 बेड से अधिक वाले अस्पताल पर 5000 रुपए का यूजर चार्जेज है।

सिनेमा हॉल वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व नोटिफाईड स्लॉटर हाऊस पर 50 पैसे प्रति वर्ग फीट, फैक्टरी व मिल पर 50 पैसे प्रति वर्ग फीट, बैंक, ऑडिटोरियम, गैस्ट हाऊस व 10 कमरों वाले होटल पर 500 रुपए, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, 10 कमरों से अधिक वाले होटल व कमर्शियल पार्टी लॉन पर 4000 रूपए, 500 सदस्यता वाले क्लब विद रेस्टोरेंट पर 500 रूपए, 500 से अधिक सदस्यता वाले क्लब विद रेस्टोरेंट पर 1000 रूपए तथा पेट्रोल पंप व गैस स्टेशन पर 1000 रुपए का यूजर चार्जेज अधिसूचित है।

इंस्टीट्यूशन के मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन व सोसायटी पर 150 रूपए, 2 एकड़ तक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर 500 रुपए, 5 एकड़ तक के इंस्टीट्यूट पर 1000 रूपए तथा 5 एकड़ से अधिक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर 2000 रुपए का यूजर चार्जेज अधिसूचित है।

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