शहरी स्थानीय निकायों के किराएदारों/लीजधारकों/तहबाजारी वालों की मलकीयत के लिए दावे प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 अगस्त तक बढ़ी

शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा

जिन किराएदारों/लीजधारकों/तहबाजारी को 31 अक्तूबर तक 20 साल पूरे हो रहे हैं, उन्हें भी अब इस योजना का मिलेगा लाभ

चंडीगढ़, 1 अगस्त- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा ने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी निकायों के किरायेदारों/लीजधारकों/तहबाजारी वालों के लिए सम्पत्ति के स्वामित्व का दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी है।

उन्होंने बताया कि अभी तक मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 5962 आवेदन स्वीकृत हुए है तथा 5026 की रजिस्ट्री भी करवा दी गई है।

श्री शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा ने कहा कि इस योजना के तहत 31 दिसंबर, 2020 को जिनके किराया/लीज/तहबाजारी पर 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक का समय पूरा हुआ था, वे ही आवेदन कर सकते थे। जनता के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने इस समय सीमा को भी 31 अक्तूबर, 2024 कर दिया है। इसका अर्थ है कि अब नगरपालिका के किराए/लीज/तहबाजारी वाले जो दुकान/मकान पर काबिज को 31 अक्तूबर, 2024 को भी 20 वर्ष या उससे अधिक का समय हो रहा है, अब वे भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकेगें।

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