वर्ष-2017 में अपहरण कर गोली मार हत्या करने का मामला

अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सुनाई उम्र कैद व जुर्माने की सजा

गुरुग्राम  04 जून । 20 मार्च 2017 को अपराध शाखा पालम विहार गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना एक व्यक्ति का अपहरण करके स्विफ्ट गाड़ी में ले जाने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर अपराध शाखा पालम विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गांव चंदू, गुरुग्राम टी-पॉइंट पर नाकाबंदी करके स्विफ्ट गाड़ी सहित 03 आरोपियों को काबू किया था जिनकी पहचान महेश निवासी गांव लकडिया, झज्जर, गौरव रोहिल्ला निवासी नजदीक मेडिकल कॉलेज, रोहतक व सचिन उर्फ चिन्नू निवासी मदनहेड़ी, हिसार के रूप में हुई थी। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से 03 पिस्टल व कारतूस बरामद किए गए थे। गाडी की तलाशी लेने पर उसमे अपहरण किए गए व्यक्ति की लाश मिली थी जिसकी पहचान लला सैनी निवासी हिसार के रूप में हुई थी। जिस पर थाना राजेंद्रा पार्क, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा पालम विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने 02 महिला आरोपियों तनु उर्फ गुड्डी निवासी सुभाष नगर, बहादुरगढ़ व रेखा उर्फ अंजली निवासी नरेला, दिल्ली को गिरफ्तार किया गया था। अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 

मंगलवार 4 जून को उपरोक्त अभियोग में वीरेंद्र मलिक एडिशनल सेशन जज की माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया देते हुए  धारा 120 बी के तहत उम्र कैद व 5/5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा व धारा 201  के तहत 3 वर्ष कैद व 03/03 हजार रूपए जुर्माना सुनाई। इसके अतिरिक्त आरोपी महेश, गौरव रोहिल्ला व सचिन उर्फ चिन्नू को धारा 302  के तहत उम्र कैद की सजा व 25/25 हजार रूपए जुर्माना, धारा 364  के तहत 10/10 वर्ष की कैद व 05 हजार रूपए जुर्माने की सजा तथा शस्त्र अधिनियम के तहत भी 05 वर्ष की कैद व 05/05 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।