अब चुनाव संपन्न होने तक नई अस्थायी कमेटी का गठन आवश्यक– एडवोकेट हेमंत कुमार चंडीगढ़ — गत शुक्रवार 31 मई 2024 को 38 सदस्यी हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) एड-होक कमेटी, जिसका गठन 1 दिसम्बर, 2022 को हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश मार्फत, जिसकी गजट नोटिफिकेशन भी प्रकाशित की गई, किया गया था, का वैधानिक कार्यकाल पूरा हो गया है. इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि चूँकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 के मौजूदा धारा 16(8) के अनुसार उपरोक्त एड-होक कमेटी का कार्यकाल गठन से अठारह महीने तक, या चुनाव पश्चात निर्वाचित नियमित कमेटी के गठन तक, जो भी पहले हो, तक ही हो सकता है, इसलिए उक्त कानूनी प्रावधान के अनुसार ही, जैसा कि हरियाणा विधानसभा द्वारा दिसंबर, 2022 में संशोधित किया गया, अब प्रदेश सरकार द्वारा एक नई अस्थायी (एड-होक) कमेटी का गठन करना आवश्यक है, जिसका अधिकतम कार्यकाल भी गठन के अठारह महीने तक अथवा नियमित कमेटी के निर्वाचन संपन्न होने तक, जो भी पहले हो, तक हो सकता है. अतः बीते शनिवार 1 जून 2024 से नई हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) एड-होक कमेटी का गठन आवश्यक है. ऐसा इसलिए भी आवश्यक है चूंकि नियमित हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन हेतु प्रदेश के सभी 40 निर्धारित वार्डों में चुनाव प्रकिया, जिसके अंतर्गत हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज (जस्टिस) एच.एस. भल्ला की अध्यक्षता में गठितहरियाणा गुरुद्वारा निर्वाचन आयोग, द्वारा इस वर्ष फरवरी- मार्च में चुनाव कराना निर्धारित किया गया था परंतु 18 वीं लोकसभा आम चुनाव की घोषणा के दृष्टिगत उसे टाल दिया गया और अब संभवतः उक्त चुनाव, हरियाणा विधानसभा के आगामी आम चुनाव, जो सितम्बर- अक्तूबर 2024 में निर्धारित हैं, के बाद ही कराए ज सकते हैं. हेमंत ने यह भी बताया कि चूंकि हरियाणा हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की वर्तमानधारा 16(8) में 41 सदस्यी एड-होक कमेटी गठित करने का उल्लेख किया गया है न कि अधिकतम 41 सदस्यी कमेटी का, इसलिए 1 दिसम्बर 2022 को हरियाणा सरकार के गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ( वर्तमान में प्रदेश के मुख्य सचिव भी) के हस्ताक्षर से जारी 38 सदस्यी एड-होक कमेटी की कानूनी वैधता पर भी स्वाभाविक तौर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है चूंकि उक्त कानूनी धारा 16(8) के अंतर्गत 41 सदस्यी एड-होक कमेटी का ही गठन किया जा सकता है, उससे कम सदस्यी कमेटी का नहीं. अब यह देखने लायक होगा कि क्या अब प्रदेश सरकार नई गठित की जाने वाली उपरोक्त हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबंधन एड-होक कमेटी में पहले की तरह 38 अथवा 41, जैसा कि कानूनन आवश्यक है, सदस्य नोमिनेट करती है. सनद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सितम्बर, 2022 में हरियाणा हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 को संवैधानिक और कानूनन वैध घोषित किया था. Post navigation हरियाणा में सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण रद्द कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर अहंकार का प्रदर्शन कर भिवानी-महेन्द्रगढ़ सीट को खोया है : विद्रोही