प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरी बैग व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर की जा रही कार्रवाई

– नगर निगम गुरुग्राम द्वारा अप्रैल-मई माह में 643 उल्लंघनकर्ताओं पर लगाया गया 4 लाख रूपए का जुर्माना

गुरुग्राम 30 मई। पॉलीथीन कैरी बैग तथा सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा सरकार द्वारा इनके उपयोग पर पाबंदी लगाई हुई है। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में इसका उपयोग, बिक्री व भंडारण करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

निगमायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि निगम टीमों द्वारा अप्रैल तथा मई माह में पॉलीथीन कैरी बैग व प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों व स्ट्रीट वैंडरों पर कार्रवाई की गई है। इसके तहत 643 उल्लंघनकर्ताओं पर 402500 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि निगम टीमें मार्केट क्षेत्रों, सब्जी मंडियों तथा स्ट्रीट वैंडरों की लगातार जांच कर रही हैं तथा पॉलीथीन कैरी बैग या अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक आइटम पकड़े जाने पर उसका नियमानुसार चालान किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 प्रकार की वस्तुओं को प्रतिबंधित किया हुआ है। इनका भंडारण, उपयोग, बिक्री, निर्माण व आयात करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि नियम के तहत प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम प्लास्टिक स्टिक, डेकोरेशन के लिए थर्माकॉल की वस्तुएं, प्लास्टिक प्लेट, कप, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों की रैपिंग एवं पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड की पैकिंग, सिगरेट पैकिंग की पन्नी व प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित हैं। निगमायुक्त ने गुरुग्राम के नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक तथा पॉलीथीन कैरी बैग का उपयोग ना करें। बाजार जाते समय अपने साथ कपड़े या जूट का बैग रखें तथा उसी में ही सामान लाएं।  

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