गुरुग्राम : 30 मई 2024 – दिनांक 28.05.2024 को जितेंद्र जायसवाल नामक व्यक्ति ने डायल-112 पर फोन करके बतलाया कि गांव कन्हई में स्थित इसकी जनरल स्टोर की दुकान पर 02 व्यक्ति आए और गन-पॉइंट पर इससे 25/30 हजार रूपए लूटकर ले गए। सूचना पाकर पुलिस की ERV टीम घटनास्थल पर पहुंची और ERV टीम ने वारदात के संबंध में प्रबंधक थाना सैक्टर-40, गुरुग्राम को सूचित किया। प्रबंधक थाना सैक्टर 40, गुरुग्राम अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर शिकायतकर्ता जितेंद्र जायसवाल से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता जितेंद्र ने पास में ही पीजी चलाने वाले लड़कों से इसने (शिकायतकर्ता) 25 हजार रुपए उधार ले रखे थे। इसको उधार के रुपए न चुकाने पड़े इसलिए इसने इसके साथ गन-पॉइन्ट पर लूट होने की झूठी सूचना पुलिस को दी थी। उपरोक्त शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को झूठी शिकायत देकर पुलिस को गुमराह करने तथा पुलिस का समय बर्बाद पर इसके (जितेंद्र जायसवाल निवासी गांव कन्हैई, गुरुग्राम) विरुद्ध पुलिस टीम द्वारा धारा 182 IPC के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई। गुरुग्राम पुलिस आमजन को अवगत कराती है कि पुलिस जांच में अक्सर यह सामने आता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति से द्वेष/रंजिश या अन्य किसी कारण से पुलिस को झूठी शिकायत दी जाती है और अनुचित तरह से पुलिस कार्यवाही की मांग करके पुलिस का समय बर्बाद किया जाता है, जो धारा 182 IPC की अवहेलना है। इन सभी को मध्यनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस झूठी शिकायत देने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करती है। अतः गुरुग्राम पुलिस सभी से अपील करती है कि पुलिस आपकी सहायता, सुरक्षा व सेवा में सदैव (24×7) तत्पर है, इसलिए पुलिस को सहायता के लिए तभी कॉल कर जब आपको पुलिस की आवश्यकता हो। किसी भी संदेहजनक परिस्थिति में भी पुलिस की सहायता प्राप्त की जा सकती है, परन्तु पुलिस को किसी भी प्रकार की झूठी शिकायत व सूचना ना दें, यह कानूनी अपराध हैं। Post navigation नेता जी सुभाष चद्र बोस की प्रपोत्री सुश्री राज्यश्री चौधरी ने राकेश दौलताबाद के परिजनों से मिलकर जताया शोक प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरी बैग व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर की जा रही कार्रवाई