आपसी कहासुनी होने की रंजिश रखते हुए चन्दु-धनकोट नहर में 45 वर्षीय व्यक्ति की रस्सी से गला घोंटकर की थी हत्या।

पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने पर गुरुग्राम पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपियों को किया गिरफ्तार।

पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से 01 गाङी (मारुति स्विफ्ट), 02 मोबाईल फोन व 01 रस्सी की गई बरामद।

गुरुग्रामः 14 मई 2024 – दिनांक 07.05.2024 के पुलिस चौकी धनकोट गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना चन्दु-धनकोट रोङ वाली नहर में एक व्यक्ति का शव मिलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर पुलिस चौकी धनकोट, गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहूंची, जहां पर लोगों ने शव को पानी से निकालकर नहर के किनारे पटरी पर रखा हुआ था। शव को देखने से मृतक की आंखों व होठों को पानी में रहने वाले जीवों द्वारा खाया होना प्रतीत हो रहा था। पुलिस टीम द्वारा मृतक की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछाताछ कि परन्तु मृतक की पहचान नही हो पाई। पुलिस द्वारा पुलिस की सीन-ऑफ-क्राईम, एफ.एस. की टीमों को घनटास्थल पर बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया व आगामी कार्यवाही के लिए शव को मोर्चरी, गुरुग्राम में रखवाया गया।

दिनांक 07.05.2024 को अनिल कुमार नामक व्यक्ति ने मृतक की पहचान अपने बङे भाई इन्द्र साहनी (उम्र-45 वर्ष) निवासी गाँव मालीनगर सिमरी, जिला समस्तीपुर, बिहार वर्तमान निवासी राम विहार गाँव धनवापुर, गुरुग्राम के रुप में करवाई और मृतक के शव को देखने उपरान्त एक लिखित पत्र के माध्यम से बतलाया कि इसके भाई की मृत्यु नहर में डूबने के कारण हुई है। पुलिस टीम द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर नियमानुसार धारा 174 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही की गई व पोस्टमार्टम उपरान्त शव को परिजनों के हवाले किया गया।

दिनांक 09.05.2024 को मृतक इन्द्र साहनी (उम्र-45 वर्ष) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इन्द्र साहनी की मौत गला घोंटकर की गई है। इस सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.05.2024 को पुलिस थाना राजेन्द्रा पार्क, गुरुग्राम में धारा 302, 201 भा.द.स. के तहत अभियोग अंकित किया गया।

उप-निरीक्षक प्रदीप कुमार, ईन्चार्ज पुलिस चौकी धनकोट, गुरुग्राम ने अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए मृतक व घटनास्थल से जुङी विभिन्न जानकारी एकत्रित की तथा एकत्रित की गई जानकारियों का गहनता से अवलोकन करने के उपरान्त पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पहचान करने में भी सफलता मिली। पुलिस टीम द्वारा अभियोग में तत्पता से आगामी कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.04.2024 को उपरोक्त अभियोग की वारदात को अन्जाम देने वाले 02 आरोपियों को काबू करने में बङी कामयाबी हासिल की। आरोपियों की पहचान सहदेव चढ्ढा (उम्र 26 वर्ष) निवासी सैक्टर-4, गुरुग्राम तथा दिनेश (उम्र 23 वर्ष) निवासी सुरत नगर, गुरुग्राम के रुप में हुई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी सहदेव चढ्ढा को सैक्टर-4, गुरुग्राम से तथा दिनेश को गाँव छीतुनी, जिला सिद्धार्थ नगर (उत्तर-प्रदेश) से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये दोनों (आरोपी दिनेश व आरोपी सहदेव चढ्ढा) आपस में दोस्त है और काफी समय से एक-दूसरे को जानते है। दिनांक 06.05.2024 को उपरोक्त अभियोग में मृतक व ये दोनों (आरोपी) चन्दु-धनकोट रोङ वाली नहर में नहा रहे थे। इसी दौरान नहर पर ही नहाते हुए इन दोनों (दिनेश व आरोपी सहदेव चढ्ढा) की मुलाकात/पहचान उपरोक्त अभियोग में मृतक इन्द्र साहनी से हुई। उपरोक्त आरोपी सहदेव चढ्ढा को तैरना नही आता था और उपरोक्त अभियोग में मृतक इन्द्र साहनी व उक्त आरोपी दिनेश को तैरना जानते थे। उक्त आरोपी सहदेव चढ्ढा नहर के किनारे पर नहा रहा था तो मृतक इन्द्र साहनी ने सहदेव चढ्ढा को जबरदस्ती नहर के अन्दर ले जाने के लिए कहा तो सहदेव चढ्ढा ने मना कर दिया। जब इन्द्र साहनी ने बार-बार जबरदस्ती की तो इस बात को लेकर इनके बीच कहासुनी हो गई। इसी बात की रन्जीस रखते हुए आरोपी सहदेव चढ्ढा के साथी दिनेश (जो तैरना जानता था) ने इन्द्र साहनी का रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब इन्द्र साहनी पानी के उपर तैरने लगा तो दिनेश ने सोचा कि वह मरा नही है और उसके उपर कुदकर उसे पानी में नीचे धकेल दिया। वारदात को अन्जाम देने के बाद ये दोनों आरोपी रामवृक्ष की गाङी (मारुति स्विफ्ट) में सवार होकर वहां से भाग गए।

पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त आरोपियों को दिनांक 13.05.2024 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया है। पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से 01 गाङी, 02 मोबाईल फोन व 01 रस्सी बरामद की गई है। अभियोग का अनुसंधान जारी है।

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