HSIIDC की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपी द्वारा अर्जित की गई संपति को गुरुग्राम पुलिस द्वारा किया गया ध्वस्त।

गुरुग्राम 23 अप्रैल 2024 – श्री शत्रुजीत कपूर IPS पुलिस महानिदेशक हरियाणा, श्री विकास कुमार अरोड़ा IPS पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम व श्री दीपक IPS, पुलिस उपायुक्त मानेसर, गुरुग्राम के निर्देशानुसार आज दिनांक 23.04.2024 को प्रबंधक थाना मानेसर की पुलिस टीम द्वारा नशे का अवैध व्यापार करने वाले आरोपी अरबिन्द सिंह निवासी गांव फाजिल छपरा जिला छपरा (बिहार) हाल निवासी नजदीक लाल बिल्डिंग गाँव नाहरपुर गुरुग्राम द्वारा अवैध नशीले पदार्थ बेचकर की गई कमाई से HSIIDC की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई दुकान को तोड़कर कब्जा मुक्त करवाया गया।

उपरोक्त आरोपी जो HSIIDC की जमीन पर अवैध रूप से नशीले पदार्थ बेचने का काम करता था और अवैध नशीले पदार्थ बेचकर की गई कमाई से अवैध कब्जा करके इसने गाँव नाहरपुर में लाल बिल्डिंग के नजदीक दुकान बना रखी थी। उपरोक्त कब्जा की गई जमीन वर्ष-2006 में HSIIDC ने एक्वायर की थी। आरोपी अरविंद ने उपरोक्त जमीन पर कृष्णा वर्कशाप वैल्डिंग के नाम से टीन दुकान कर रखी थी।

पुलिस द्वारा HSIIDC को पत्राचार करके ड्युटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराया गया। गुरुग्राम पुलिस ने HSIIDC मानेसर विभाग के ड्युटी मजिस्ट्रेट, SDO, JE व सुपरवाईजर टीम की सहायता से HSIIDC की जमीन पर अवैध कब्जा करके व अवैध नशीले पदार्थ बेचकर की गई अवैध कमाई से बनाई हुई दुकान को तोडा गया।

उपरोक्त आरोपी अरबिन्द सिंह के खिलाफ थाना मानेसर, गुरुग्राम में NDPS ACT के तहत 04 अभियोग अंकित है। जो उपरोक्त आरोपी अरविंद के खिलाफ PIT NDPS के तहत अलग से नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

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