– नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने संयुक्त आयुक्तों को दिए स्पष्ट निर्देश

– प्रत्येक शनिवार को अवैध निर्माण, अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध चलाएं विशेष अभियान

गुरूग्राम, 20 अप्रैल। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार बिल्डिंग प्लान पास करवाना अनिवार्य है। इसके बिना किए जाने वाले निर्माण अनाधिकृत या अवैध माने जाएंगे तथा उन्हें तोडऩे की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अवैध या अनाधिकृत निर्माणों तथा अतिक्रमण को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उक्त निर्देश शनिवार को नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने सभी संयुक्त आयुक्तों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन में प्रत्येक शनिवार को पुलिस बल की उपलब्धता के आधार पर विशेष अभियान चलाएंगे। अगर किसी जोन में किसी कारणवश पुलिस सहायता नहीं मिल पाती है, तो रविवार या उसके अगले दिन उस जोन में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संयुक्त आयुक्तों से कहा कि वे क्षेत्र में दौरा करें तथा अनाधिकृत व अवैध निर्माणों पर नजर रखें। इसके साथ ही इनफोर्समैंट टीम पर भी निगरानी करें। अनाधिकृत या अवैध निर्माण के शुरूआती चरण में ही कार्रवाई करने के निर्देश निगमायुक्त द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी गंभीरता से कार्य करें तथा अगर किसी कर्मचारी द्वारा कोई लापरवाही बरती जा रही है, तो उसके विरूद्ध कार्रवाई करें।

बैठक में संयुक्त आयुक्तों ने कहा कि वे उनके जोन से संबंधित डिमोलिशन प्लान तैयार करके कार्रवाई शुरू करेंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में संयुक्त आयुक्त सुमन भांकर, डा. नरेश कुमार, विजय यादव, अखिलेश यादव व प्रदीप कुमार शामिल हुए।

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