लोस चुनाव में सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी : जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने लोकसभा आम चुनाव को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की दी जानकारी
नामांकन भरने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार के साथ अधिकतम 4 लोगों को आने की होगी अनुमति
गुरूग्राम, 13 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा के आम चुनावों के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश का पालन करना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनावों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के के लिए आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपये होगी।। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नामांकन प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी देते हुए श्री निशांत कुमार यादव ने कहा कि आम चुनाव की घोषणा के उपरांत नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापिस लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक करेंगे और सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे। साथ ही, यह भी जानकारी दी जाए कि आरओ के स्थान पर कौन से एआरओ नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे।
नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी।
व्यक्तिगत रूप से दाखिल करना होगा नामांकन
उन्होंने कहा कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाए। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है तथा 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, बल्कि आरओ/एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा।
आपराधिक रिकार्ड करना होगा सार्वजनिक
उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी तथा वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत करवाएगा। राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी।
अपने मताधिकार का अवश्य करें प्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। चुनाव का पर्व देश का गर्व है। चुनाव आयोग व निर्वाचन अधिकारी लोकतंत्र के इस पर्व में केवल माध्यम ही हैं, असली कड़ी तो मतदाता ही हैं। उसके मताधिकार के प्रयोग के बिना यह पर्व अधूरा है।