पुलिस ने न्यायालय से मुकदमा रद्द करने का किया अनुरोध भारत सारथी/ कौशिक नारनौल। पैसे एठने की साजिश के आरोप में मंत्री ओमप्रकास यादव के पीआरओ राजेश यादव को महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था, उसमें एसआइटी फिरोजपुर की अनुसंधान की रिपोर्ट पर निर्दोष ठहराते हुए मुकदमा खारिज कर दिया है। मंगलवार को महेंद्रगढ़ शहर पुलिस थाने के एएसआइ कुलदीप सिंह ने एसआइटी फिरोजपुर झिरका की रिपोर्ट को महेंद्रगढ़ अदालत में पेश कर दिया। एएसआई कुलदीप ने एसडीजेएम मुनीष नागर के न्यायालय में राजेश यादव और जयपुर हाइकोर्ट के अधिवक्ता वासुदेव को भी डिस्चार्ज करने की रिपोर्ट सौंप मुकदमा डिस्चार्ज करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 23 मार्च को महेंद्रगढ़ शहर थाने में माजरा खुर्द के रहने वाले रामदास ने लिखित शिकायत देते हुए धर्मबीर व एडवोकेट वासुदेव पर आठ फरवरी 2023 को आश्रम में आकर फिरौती मांगने का आरोप लगाया था । महेंद्रगढ़ पुलिस ने आरोपित वासुदेव को गिरफ्तार कर राजेश यादव को भी धनराशि एठने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों को तीन दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया था । लगभग 18 दिन जेल में रहने के बाद राजेश यादव को जमानत मिली थी। राजेश यादव ने इस मुकदमे को झूठा बताते हुए गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर जांच को अन्य जिले में बदलवाने की मांग की थी। गृह मंत्री के आदेश पर आइजी रेवाड़ी ने 20 अप्रैल 2023 को जांच नूंह जिले के डीएसपी सतीश वत्स की अध्यक्षता में एसआइटी गठित कर फिरोजपुर झिरका पुलिस को सौंपी थी। इस एसआइटी ने 30 नवंबर 2023 को इस मामले की जांच पूरी करते हुए आरोपितों को निर्दोष ठहराते हुए मुकदमे में रामदास द्वारा लगाए गए सभी आरोपी को झूठा बताया और महेंद्रगढ़ पुलिस को मुकदमा रद करने की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही एएसआइ कुलदीप सिंह ने इस मुकदमे को रद करने का अनुरोध मंगलवार को महेंद्रगढ़ न्यायालय से किया है। इस मामले में मुझे बिल्कुल गलत फंसाया गया था। मेरी पत्नी एक समाचार पत्र में संवाददाता है। उन्होंने 20 मार्च को पुलिस की लापरवाही को लेकर एक समाचार प्रकाशित करवाया था , जिससे नाराज होकर तीन दिन बाद ही महेंद्रगढ़ पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। जबकि उक्त मुकदमें में शिकायतकर्ता रामदास ने अपनी शिकायत पर मेरे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया। पुलिस ने मुझे जानबूझ कर झूठे मुकदमे में फंसाया था । राजेश यादव ……… पीआरओ , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान व वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेन्द्र यादव खायरा ने बताया कि मेरे मुवक्किल राजेश यादव पर लगे आरोप बिल्कुल झूठे थे। इस केस में आरोपित अधिवक्ता वासुदेव पर लगे आरोप भी पुलिस जांच में झूठे पाए गए हैं। आठ फरवरी 2023 को वासुदेव व अन्य पर महेंद्रगढ़ के गांव माजरा स्थित आश्रम में आकर फिरोती मांगने का आरोप थे। आठ फरवरी 2023 को अधिवक्ता वासुदेव जयपुर न्यायालय में किसी केस में पेश हुए थे। जांच में साबित हो गया है। मेरे मुवक्किल राजेश यादव और वासुदेव के साथ मिलीभगत और साजिश के आरोप भी झूठे थे। Post navigation ट्रांसपोर्ट यूनियन ने धौलेड़ा बाईपास को शुरू व अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, डीसी को सौंपा ज्ञापन नफे सिंह राठी की हत्या में शामिल चार शूटर पहचाने गए : पुलिस