बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में नागरिकों की मृत्यु या दिव्यांग होने के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही दयालु-II योजना

मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा में दी जानकारी

दयालु –II योजना में विभिन्न आयु वर्ग को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक दी जाती है वित्तीय सहायता

चंडीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में नागरिकों की मृत्यु होने या दिव्यांग होने के मामले में उनके परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-II) चलाई हुई है। इस योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोल रहे थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि 9 नवंबर, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में आवारा पशु/जानवर/कुत्ते आदि के काटने से हुई निवासियों की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु-II योजना अधिसूचित की गई।      

 उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 12 साल की आयु तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से 25 वर्ष आयु तक के लिए 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से 40 वर्ष आयु तक के लिए 5 लाख रुपये और 40 वर्ष आयु वर्ग से अधिक के नागरिकों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

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