अदालत द्वारा बिजली निगम का बैंक अकाउंट अटैच होने के आदेश के बाद ही बिजली निगम ने उपभोक्ता को किया जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान

गुडग़ांव,14 फरवरी (अशोक): बिजली चोरी के मामले में अदालत के आदेश का पालन न करने पर अदालत ने बिजली निगम का अकाउंट अटैच करने के बाद ही बिजली निगम ने उपभोक्ता को जमा की गई जुर्माना राशि 12 प्रतिशत ब्याज दर से 2 लाख 93 हजार 844 रुपए का चैक दे दिया है। उपभोक्ता को चैक प्राप्त करने के लिए अदालत में एग्जिक्यूशन पिटिशन दायर करनी पड़ी थी। चैक प्राप्त हो जाने पर उपभोक्ता ने अब अपनी पिटिशन वापिस ले ली है।

सरस्वती कुंज क्षेत्र के उपभोक्ता रामपाल के अधिवक्ता क्षितिज मेहता से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली निगम ने 25 जून 2017 को उपभोक्ता पर आरोप लगाए थे कि वह जांच के दौरान बिजली की चोरी करता हुआ पकड़ा गया है और उस पर एक लाख 63 हजार 795 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। उसका बिजली का कनैक्शन भी काट दिया था। बिजली कनेक्शन जुड़वाने के लिए उपभोक्ता ने 28 जून को जुर्माना राशि का भुगतान बिजली निगम को कर दिया था और बिजली निगम के खिलाफ अदालत में केस भी दायर कर दिया था। अधिवक्ता का कहना है कि तत्कालीन अतिरिक्त सिविल जज अभिषेक फुटेला की अदालत ने 8 अगस्त 2017 को उसका केस खारिज कर दिया था।

उपभोक्ता ने निचली अदालत के इस फैसले को जिला एवं सत्र न्यायालय में 27 अगस्त 2018 को चुनौती देते हुए अपील दायर कर दी थी। तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. डीएन भारद्वाज की अदालत ने 7 अप्रैल 2022 को निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए बिजली निगम को आदेश दिए थे कि उपभोक्ता द्वारा जमा कराई गई राशि का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज दर से उपभोक्ता को वापिस किया जाए और उपभोक्ता ने 11 अप्रैल 2022 को अदालत में एग्जिक्यूशन पिटिशन दायर कर दी थी और एडीशनल सिविल जज रमेश चंद्र की अदालत ने बिजली निगम का बैंक अकाउंट अटैच कर दिया था। अधिवक्ता का कहना है कि बिजली निगम का अकाउंट अटैच होने के बाद ही बिजली निगम ने 2 लाख 93 हजार 844 रुपए का भुगतान चैक द्वारा उपभोक्ता को कर दिया गया है। इसके बाद ही उपभोक्ता ने दायर की गई एग्जिक्यूशन पिटिशन वापिस ली है। अधिवक्ता का कहना है कि बिजली निगम के खिलाफ कार्यवाही करने के बाद ही बिजली निगम उपभोक्ता को पैसा वापिस करता है। अब उपभोक्ता बिजली निगम के खिलाफ ह्रासमेंट का केस भी दायर करेगा।

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