गुरुग्राम : 08 जनवरी 2024 – दिनांक 07.01.2024 को एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी सैक्टर-93 गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि दिनांक 06.01.2024 को यह गांव गढ़ी, गुरुग्राम में अपने दोस्त से मिलने गया था, गांव की गली में एक सेफ्टी टैंकर खड़ा था, जिसके कारण गली से इसकी गाड़ी नहीं निकल रही थी तो इसने टैंकर को हटाने के लिए बोला लेकिन उन्होंने सेफ्टी टैंकर नहीं हटाया इसके बाद यह अपने दोस्त के घर चला गया था। कुछ समय पश्चात यह अपने दोस्त के साथ वापस आया तथा सेफ्टी टैंकर हटाने के लिए कहा लेकिन टैंकर के मालिक ने टैंकर नहीं हटाया तथा इसके व इसके दोस्त के साथ मारपीट की। ये अपना बीच बचाव करके इसके दोस्त के घर चले गए जहां पर सेफ्टी टैंकर के मालिक ने फिर से 5-6 व्यक्तियों के साथ मिलकर लाठी/डंडों से इनके साथ मारपीट की तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत पर थाना सैक्टर-10, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। पुलिस चौकी सैक्टर-93, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में 07 आरोपियों को काबू किया। आरोपियों की पहचान सचिन, कुलदीप उर्फ केशू, आकाश उर्फ अक्की, राजेश उर्फ काले, हिमांशु उर्फ बच्ची अंशुल व सुभाष के रूप में हुई। आरोपियों के अपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी आकाश के खिलाफ हत्या, मारपीट शस्त्र अधिनियम के तहत 03 अभियोग गुरुग्राम में तथा हत्या के प्रयास के तहत 01 अभियोग फरीदाबाद में अंकित है। आरोपी सचिन के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, मारपीट के तहत 03 अभियोग गुरुग्राम में तथा आरोपी राजेश के खिलाफ मारपीट के तहत 02 अभियोग गुरुग्राम में तथा विस्फोट करके संपत्ति नष्ट करने के संबंध में 01 अभियोग रेवाड़ी में अंकित है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किए गए 06 डंडे बरामद किए है। अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है। अभियोग अनुसंधानाधीन है। Post navigation बोधराज सीकरी प्रधान की अगुवाई में गोसाई श्याम जी महाराज की 400वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कमल यादव ने संभाला पदभार