चंडीगढ़/फरीदाबाद, 18 दिसम्बंर 2023 – विधानसभा सत्र में एनआईटी क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने अतारांकित प्रश्न संख्या 46 में सरकार से पूछा कि क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2018 में आईपीएस अधिकारियों का प्रतिनिधिंमंडल इजराईल दौरे पर गया था तथा क्या अधिकारियों के द्धारा उक्त दौरे की कोई रिपोर्ट तैयार की गई हैै यदि हां तो उसका ब्यौरा किया है जिसपर सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने सदन में जवाब देते हुए बताया कि हां श्रीमान जी, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था यह रिपोर्ट हरियाणा पुलिस की कानून व्यवस्था, अपराध, सुरक्षा, और खुफिया कार्यो की प्रभावशीलता में सुधार के लिए सभांवित उपायों से संबधित है और राज्य की सुरक्षा और कानून और व्यवस्था के परिद्धश्य में और सुधार के लिए हरियाणा में पेश की जा सकने वाली नवीनतम तकनीकों की उपलब्धता पर भी विचार करती है। विधायक नीरज शर्मा का जवाब पर कहना था कि इससे पहले जब मेरे द्धारा दिसम्बंर 2022 में अतारांकित प्रश्न 05 में सरकार से पूछा था कि क्या क्या वर्ष 2018 में आईपीएस अधिकारियों के समूह के इजराईल दौरे का क्या उद्धेश्य था तथा खुफिया एंजेसी मौसाद से मिला था या नही। जिसपर सदन में कहा गया था कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 13 व्यक्तिओ के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा को पंसदीदा निवेशगतव्य के रूप में पेश करने और धन जुटाने के साधंनो की खोज के लिए 6 मई 2018 को इजराइल का दौरा किया था। विधायक नीरज शर्मा का कहना था कि दोनो प्रश्नों के जवाब से स्पष्ट है कि सदन को गुमराह किया जा रहा है क्योकि पहले प्रश्न में कहा गया कि निवेश के उद्धेश्य से गया था और अब कहा जा रहा है कि हरियाणा पुलिस की कानून व्यवस्था, अपराध, सुरक्षा, और खुफिया कार्यो की प्रभावशीलता में सुधार के लिए। दोनो में अंतर स्पष्ट है। इससे पहले जब मेरे द्धारा सरकार से प्रश्न किया गया था तो उसपर सरकार ने मेरे सवाल का जवाब ही नही दिया था कि खुफिया एजेंसी मौसाद से मिला था या नही। लेकिन अब सरकार के जवाब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल खुफिया एजेंसी मौसाद से मिला था लेकिन सरकार इसके बारे हरियाणा के लोगो को बताना नही चाह रही है। इसके पीछे सरकार कि क्या मंश है पता नही। 75 प्रतिशत नौकरी में आरक्षण को लेकर बोले विधायक नीरज शर्मा निजी क्षेत्र में नोकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के संबंध वर्ष 2021 के मामले सीडब्लूपी 26573 के लिए माननीय सुनवाई की सख्ंया कितनी है और कितनी सुनवाई में उच्च न्यायलय में महाअधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने सरकार की तरफ से उपस्थित होकर पक्ष रखा। सदन में मुख्यमंत्री जी के तरफ से जवाब दिया गया कि प्राईवेट सेक्टर में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका संख्या 26573 ऑफ 2021 और अन्य आठ संबद्ध मामलों के लिए माननीय उच्च न्यायालय मंे सुनवाई की कुल संख्या 30 है। जिसमें श्री बलदेव राज महाजन, महाधिवक्ता हरियाणा रोक के आदेश के विरूध प्रथम सुनवाई पर मामले में उपस्थित हुए और उसके बाद, श्री तुषार महे ता, सालिसिटर-जनरल रोक मामले कें विरूध उच्च न्यायालय में एक सुनवाई पर उपस्थित हुए और उसके बाद, श्री जगबीर मलिक, अपर महाधिवक्ता के साथ श्री पुनित बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, मामले में हरियाणा राज्य के लिए अधिनियम का बचाव करने हेतु 26 सुनवाईयों पर उपस्थित हुए और श्री जगबीर मलिक, अपर महाधिवक्ता दो सुनवाईयों पर उपस्थित हुए थे विधायक नीरज शर्मा ने सवाल के मामले पर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार 75 प्रतिशत नोकरियों में आरक्षण देने की बात करती है और दूसरी तरफ के लोग की इस योजना का विरोध करते है और कितनी गैर जिम्मेराना हरकत है कि इतने महत्वपूर्ण मामले में सिर्फ एक बार उपस्थित हुए। सरकार को हर तारिख में महाअधिवक्ता को माननीय न्यायलय में उपस्थित होना चाहिए था ताकि मजबूति से सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाता और हरियाणा के युवाओ को हक दिलवाया जाता। जहरीली नकली शराब पर बोले विधायक नीरज शर्मा—- ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15 राज्य में नवम्बर 2023 में जहरीली नकली शराब के पीने के कारण यमुनानगर तथा अम्बाला जिले में 22 व्यक्तियों की मौत के मामले में बोलते हुए विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि यह मामला वर्ष 2022/2023 में आया। लेकिन सरकार इसपर सदन में बताए कि जहरीली शराब बन कहा से रही है और अपदा को अवसर बना कौन रहा है। सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसने यह सिफारिश की थी कि डिसलेरिज की जांच की जाए अगर की गई तो वो जांच रोकी किसने और जांच क्यो नही की। सरकार में सिर्फ जांच के नाम पर सिर्फ इक्वायरी/इकंवारी करती रहती है। सदन मंे गृह मंत्री ने विधायक नीरज शर्मा के सवाल का कोई जवाब नही दिया। Post navigation जींद जिले के सरकारी स्कूल उचाना के प्रिंसिपल से जुड़े मामले की जांच पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से ही होगी लाडवा नगरपालिका के सचिव (अतिरिक्त प्रभार निसिंग नगरपालिका) तुरंत प्रभाव से निलंबित