गुरूग्राम, 13 दिसंबर। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू किए गए ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां करने वाले 253 लोगों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 2869500 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना राशि 1 अक्तुबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक लगाई गई है।

नगर निगम गुरूग्राम की पर्यावरण एवं स्थिरता विंग के नोडल अधिकारी संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डा. नरेश कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा लागू किए गए जीआरएपी नियमों के तहत खुले में कचरा एवं मलबा फैंकने, कचरे में आग लगाने, प्रतिबंध के बावजूद निर्माण गतिविधियां करने, बिना ढक़े निर्माण सामग्री या मलबे को रखने एवं ट्रांसपोर्ट करने तथा पर्यावरणीय नियमों की पालना किए बिना निर्माण कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। नगर निगम गुरूग्राम की टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों की अवहेलना करने वालों पर नजर रख रही हैं। इसके तहत अब तक 253 लोगों पर 2869500 रूपए का जुर्माना टीमों द्वारा लगाया गया है। इनमें पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना कर निर्माण करने के मामले में 77 व्यक्तियों, बिल्डिंग मैटेरियल या सीएंडडी वेस्ट डंपिंग के मामले में 36 लोगों, प्रतिबंध के बावजूद निर्माण के मामले में 41 लोगों, कचरा जलाने के मामले में 11 लोगों तथा ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की अवहेलना के मामले में 90 लोगों के चालान शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा धूल को उडऩे से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत सडक़ों की सफाई मैकेनिकल की जा रही है तथा सडक़ों व पेड़ों पर लगातार पानी का छिडक़ाव जारी है। उन्होंने नागरिकों से भी आह्वान किया कि वे प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां ना करें तथा ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

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