– लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू : श्री टीसी गुप्ता चंडीगढ़, 22 नवंबर- हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। अगर कोई भी अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में लोगों को सेवाएं देने में असफल रहता है तो न केवल उस अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि बार-बार ऐसा होने पर विभागीय कार्यवाही की सिफारिश भी की जाएगी। श्री गुप्ता आज नारनौल में जन संवाद व हरियाणा सेवा अधिकार कार्य की अधिसूचना में अधिसूचित सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ऑटो अपील प्रणाली (आस) के लाभार्थियों से बातचीत भी की। इन नागरिकों ने सरकार की इस प्रणाली की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का गठन करके कार्यालयों में वर्क कल्चर में बदलाव लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत ही संजीदा है। पूरे प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए अब तक 36 हजार आवेदन आए हैं जिनमें 4500 जिला महेंद्रगढ़ से आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य जल्दी हो सकते हैं उन्हें तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया हुआ है। इसके तहत प्रदेश में 655 तरह की सेवाओं व योजनाओं को अब तय समय में देना जरूरी है। अब अगर निर्धारित समय पर काम नहीं होगा तो ऑटो अपील प्रणाली के तहत अपने आप अपील हो जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी नरेंद्र पाल मालिक ने सरकार द्वारा अधिसूचित की गई सेवाओं के बारे में जानकारी दी। Post navigation रेल नेटवर्क विस्तार योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहरलाल आज पुलिस संगिनों के साये बिना हरियाणा में छोटा सा भी कार्यक्रम नही कर पाते : विद्रोही