– प्रतिबंधित गतिविधियां करने वालों पर कड़ी नजर-लगाया जाएगा भारी जुर्माना – नगर निगम गुरूग्राम द्वारा मैकेनाईज्ड स्वीपिंग सहित किया जा रहा पानी का छिडक़ाव गुरूग्राम, 3 नवम्बर। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्रेडिड रेस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इस चरण में प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियों पर आयोग द्वारा रोक लगा दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम की पर्यावरण एवं स्थिरता विंग के नोडल अधिकारी संयुक्त आयुक्त डा. नरेश कुमार ने बताया कि जीआरएपी के तीसरे चरण में कुछ प्रोजैक्ट को छोडक़र अन्य सभी प्रकार की निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इनमें रेलवे सेवाओं, मैट्रो सेवाओं, एयरपोर्ट, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफैंस, अस्पताल, हाईवे, रोड़, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाईपलाईन, सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट, वाटर सप्लाई आदि से संबंधित कार्य शामिल हैं। जिन प्रोजैक्ट को छूट मिली है, उन्हें भी पर्यावरणीय नियमों जैसे सीएंडडी वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स, डस्ट कंट्रोल नॉम्र्स की पालना गंभीरता से सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, कचरा एवं मलबा डंपिंग, कचरे में आग लगाना सहित अन्य ऐसी गतिविधियां जिनसे प्रदूषण स्तर में बढ़ौतरी होती है, पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए मैकेनाईज्ड स्वीपिंग करवाई जा रही है। इसके साथ ही सडक़ों पर धूल को उडऩे से रोकने के लिए पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है। जीआरएपी नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निगम की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी बनाए हुए हैं तथा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीआरएपी के तहत अब तक 114 चालान करते हुए 5 लाख 92 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें नियमों की पालना नहीं करने वाली 48 निर्माण साईटों पर 31 हजार रूपए, सीएंडडभ् वेस्ट डंपिंग डालने वाले 12 व्यक्तियों पर 1 लाख 35 हजार रूपए, कचरा जलाने वाले 4 व्यक्तियों पर 20 हजार रूपए, कचरा फैंकने वाले 33 व्यक्तियों पर 22 हजार 500 रूपए, ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की पालना नहीं करने वाले 17 व्यक्तियों पर 1 लाख 5 हजार रूपए के चालान शामिल हैं। उन्होंने गुरूग्राम के नागरिकों से आह्वान किया कि वे जीआरएपी नियमों की पालना करें तथा प्रदूषण बढ़ाने वाली कोई भी गतिविधि ना करें। अगर कोई दूसरा ऐसा करता है, तो उसे रोकें तथा उसके बारे में टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर सूचना दें। Post navigation वायु प्रदूषण: गुरुग्राम में कचरा जलाने पर रोक लगाने के लिए जिलाधीश ने धारा 144 लागू करने के दिए आदेश सोहना/नूंह में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाला आरोपी काबू