गुरुग्राम, 02 नवंबर। जिला में एयर क़्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में गिरावट व शहर में प्रदूषण के उच्च स्तर के प्रभाव को देखते हुए, जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने जिला में औद्योगिक, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में पड़ी व्यर्थ सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी व तत्काल प्रभाव से लागू इन आदेशों में जिला गुरुग्राम में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को खुले क्षेत्रों, गलियों, बैकयार्ड, औद्योगिक व रिहायशी क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में जलाने पर पूर्णतः पाबंधी लगाई गई है। सभी म्युनिसिपल ऑथोरिटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और उन्हें अपशिष्ट जलाने की किसी भी घटना की निगरानी करने और रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। Post navigation सरस आजीविका मेला- 2023 …..राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान ने सरस आजीविका में कार्यशाला आयोजित की जीआरएपी का तीसरा चरण लागू : निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियों पर लगी रोक