21 व 22 अक्टूबर को विभिन्न केन्द्रों पर 2 पाली में आयोजित की जाएगी परीक्षा

गुरुग्राम, 19 अक्टूबर – हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला द्वारा सीईटी ग्रुप-डी की 21 व 22 अक्टूबर को आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा को नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने जिला गुरुग्राम में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर कानून व्यवस्था बनाये रखने व दो पाली में आयोजित की जा रही पूरी परीक्षा प्रक्रिया को नियमानुसार व शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर धारा-144 लगाने के आदेश दिए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर की 500 मीटर की परिधि में 4 या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार जैसे शस्त्र , तलवार , लाठी , बरछा , कुलहाड़ी , जैली , गंडासी , चाकू इत्यादि हथियार लेकर जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर क्षेत्र को नो पार्किंग ज़ोन सहित फोटोस्टेट की सभी दुकानें भी 21 व 22 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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