सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की पालना करें सुनिश्चित

– निगमायुक्त पीसी मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी की बैठक
– प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाली रिहायशी सोसायटियां, आरडब्ल्यूए, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, स्कूल, कॉलेज आदि नियम के तहत हैं बल्क वेस्ट जनरेटर्स
– बल्क वेस्ट जनरेटर्स को स्वयं के स्तर पर कचरा निष्पादित करना नियमों में किया गया है अनिवार्य
– नगर निगम गुरूग्राम नियमों की पालना करने वालों को करेगा सम्मानित, जबकि अवहेलना करने वालों पर की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई
– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर कार्रवाई के लिए शुरू किया जाएगा सघन अभियान

गुरूग्राम, 11 अक्तुबर। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को नियमों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अवहेलना करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान भी नियम में किया गया है। नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निगमायुक्त पीसी मीणा की अध्यक्षता में सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कमेटी सदस्यों ने इस मामले में अपने-अपने सुझाव दिए।

ज्ञात हो कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाली रिहायशी सोसायटियां, आरडब्ल्यूए, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, स्कूल, कॉलेज आदि बल्क वेस्ट जनरेटर हैं। नियम के तहत इन्हें अपने यहां से निकलने वाले कचरे को अपने परिसर में ही स्वयं के स्तर पर निष्पादित करना अनिवार्य है। इसके लिए सबसे पहले गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक कचरे को अलग-अलग करना है। एक अनुमान के अनुसार इस कचरे का 50 से 70 प्रतिशत हिस्सा बायोडिग्रेडेबल है। गीले कचरे से खाद तैयार करके उसका उपयोग पेड़-पौधों में किया जा सकता है तथा सूखा व घरेलू हानिकारक कचरा अधिकृत रिसायकलर को सौंपा जा सकता है। इस प्रकार हम गुरूग्राम शहर में उत्पन्न होने वाले कुल कचरे में से 40 प्रतिशत कचरे को लैंडफिल साईट पर कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का सोशल ऑडिट किया जाएगा तथा प्रथम चरण में उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स अपने यहां कचरे का सही प्रकार से निष्पादन कर रहे हैं, उन्हें नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा, जो नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना लगाने के साथ ही अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। नियमों की पालना नहीं करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए जल्द ही एक सघन अभियान शुरू किया जाएगा।

बैठक में नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डा. नरेश कुमार, सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी की सदस्या मोनिका खन्ना गुलाटी, स्मिता आहुजा, सोनिया गार्गा, डा. लक्ष्मी रघुपैथी, कुसुम शर्मा व सुधीर कृष्णा उपस्थित थे।  

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