चंडीगढ़, 4 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमे “हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (एचईईपी)-2020” के तहत अधिसूचित “बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना” में संशोधन के संबंध में मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने पहले की विभिन्न अस्पष्टताओं पर विचार करते हुए मौजूदा “बाजार विकास सहायता योजना” को और अधिक स्पष्ट किया है। नए संशोधन के अनुसार, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए 50,000 रुपए तथा राष्ट्रीय मेलों के लिए 25,000 रुपए तक का बोर्डिंग शुल्क प्रदान किया जाएगा। इस योजना में पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए बोर्डिंग की प्रतिपूर्ति निर्दिष्ट नहीं की गई थी और राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए अधिकतम कैपिंग भी निर्दिष्ट नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया है जिसके अनुसार प्रोडक्ट लिट्रेचर/डिस्प्ले मैटेरियल में प्रोडक्ट से संबंधित विज्ञापन/प्रचार सामग्री शुल्क शामिल होंगे। यहां पर प्रोडक्ट का अर्थ विजिटिंग कार्ड, कैटलॉग, पैम्फलेट, पत्रक, ब्रोशर, स्टिकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि है। इसमें प्रदर्शित किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की लागत शामिल नहीं होगी। नए संशोधन के अनुसार, किसी भी प्रदर्शनी के खर्च का दावा करने के लिए केवल पंजीकृत किराया विलेख/लीज डीड पर ही विचार किया जाएगा। Post navigation हरियाणा ने अनियमित जमा योजना अधिनियम, 2019 पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाए नियम एमएसएमई के त्वरित विकास के लिए अग्रिम कार्यक्रम (पदमा) नीति की अधिसूचना में संशोधन