राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए दे दी है मंजूरी  

चंडीगढ़, 4 अगस्त – कारोबार के सामान्य क्रम में ली गई जमा राशि के अलावा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, हरियाणा ने अनियमित जमा योजना अधिनियम, 2019 पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाए गए हैं।  इन नियमों को हरियाणा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध नियम, 2023 कहा जाएगा और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक  में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

हरियाणा में अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध नियम, 2023 में प्रावधान है कि अनियमित जमा पर प्रतिबंध लगाया जाए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी जमा लेने वाला अनियमित जमा योजना के अनुसरण में भागीदारी या नामांकन या जमा स्वीकार करने के लिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन जारी नहीं करेगा।

स्वयं सहायता समूहों के लिए सीमा- जहां समय-समय पर भुगतान या सीमा के साथ सहयोग करने वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों द्वारा की गई कोई राशि, जमा के लिए एसएचजी के प्रति सदस्य 10,000 रुपये प्रति मास की सीमा होगी।

संलग्न संपत्ति की कुर्की और प्रशासन का तरीका

जहां सक्षम प्राधिकारी समझे कि किसी भी कारण जमा लेने वाले अधिनियम की धारा-3 के उल्लंघन में जमा की मांग कर रहा है तो सक्षम प्राधिकारी जमा राशि या सम्पत्ति की अस्थाई कुर्की का अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा। जमा लेने वाले द्वारा अधिगृहीत सम्पत्ति और अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (3) के तहत जमा लेने वाले के नाम पर या जमा लेने वाले की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अर्जित धन या अन्य संपत्ति कुर्क की जाने वाली संपत्ति के विवरण का उल्लेख करना होगा।

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