अदालत में विचाराधीन केस के उपभोक्ता भी ले सकेंगे लाभ

गुरुग्राम, 29 जुलाई 2023 । दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बकाया बिजली के बिलों में छूट देने के लिए योजना शुरू की है। इस माफी योजना का उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा, जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय एक लाख से कम है।

डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि विशेष रूप से अंत्योदय परिवारों को लक्षित करने वाली एक योजना शुरू करने के लिए निर्णय किया गया था, ताकि इन परिवारों की मदद की जा सके जो सबसे गरीब हैं। ऐसे परिवारों के लिए इस योजना को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है।

इस योजना में भुगतान में चूक के कारण लंबित बिल, विवादित बिल, जहां भुगतान में चूक शामिल नहीं है और चोरी के मामले शामिल होंगे।

सभी अंत्योदय परिवार जिनकी पीपीपी डेटाबेस के अनुसार पारिवारिक सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आय एक लाख रुपये प्रति वर्ष तक है। जो डिस्कॉम के घरेलू उपभोक्ता हैं या थे और जिनकी पिछले 12 महीनों की बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक है, या थी, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह योजना उन पात्र अंत्योदय परिवारों को राहत प्रदान करेगी जिनके पास दो या अधिक बिलिंग चक्रों का डिफ़ॉल्ट है।

लाभार्थी व्यक्ति का बिजली कनैक्शन डोमैस्टिक होना जरूरी है। इसके अलावा लाभार्थी की औसत मासिक बिजली खपत 150 यूनिट हो और 2 बिल न भरे हों। केवल वही इस योजना का पात्र लाभार्थी है। इस योजना में 8 जून 2023 तक से पहले के ही उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इन जरूरी शर्तों को पूरा करने वाले उपभोक्ता का पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के अनुसार मूल राशि का 50 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत एक वर्ष की मोहलत के बाद 3 वर्षों में वसूल करने के लिए रोक दिया जाएगा। मूल राशि पर सरचार्ज भी नहीं लगाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनैक्शन काट दिए गए हैं, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के बकाया राशि जमा कर कनैक्शन चालू करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ वे उपभोक्ता भी ले सकते हैं जिनका केस कोर्ट में विचाराधीन हैं। इसके लिए उन्हें एक लिखित शपथ पत्र कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसमें उपभोक्ता द्वारा लिखा जाएगा कि इस सैटलमैंट के बाद उनका कोई विवाद नहीं रहेगा।

जो लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए सहमत है, तो पात्र अंत्योदय घरेलू उपभोक्ता की डिफ़ॉल्ट राशि योजना की अधिसूचना की तिथि पर रोक दी जाएगी। चूंकि यह एक ओपन एंडेड योजना है, वर्ष की प्रत्येक तिमाही की पहली तारीख को, एक अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्टूबर और एक जनवरी को ऐसे लाभार्थियों को योजना के तहत कवर करने के लिए चिन्हित किया जाएगा। योजना के प्रारंभ होने पर ऐसे सभी उपभोक्ता जो योजना का विकल्प चुनते हैं, उनके डिफ़ॉल्ट ऊर्जा शुल्क की मूल राशि की गणना डिफ़ॉल्ट की तिथि से 01.07.2023 तक अधिकतम सीमा तक की जाएगी।

लागू टैरिफ पर एक वर्ष के लिए मासिक खपत अनुसार 50 यूनिट तक 2.00 रुपए प्रति यूनिट की दर से, 51-100 यूनिट 2.50 रुपये प्रति यूनिट लिया जाएगा।

यदि प्रति माह 100 यूनिट से ऊपर है तो एक से 150 यूनिट पर 2.75 रुपये प्रति यूनिट लिया जाएगा।

यदि उपभोक्ता को दोषपूर्ण/गैर-कार्यात्मक मीटर के कारण अंतिम बिलिंग जारी की जाती है तो मूल राशि की गणना ग्रामीण व शहरी आधार पर की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 40 यूनिट/किलोवाट/माह और शहरी क्षेत्र में 50 यूनिट/किलोवाट/माह। स्वीकृत लोड कम होने पर भी न्यूनतम लोड एक किलोवाट लिया जाएगा। इसी प्रकार, लोड को अगले उच्च अंक यानी 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और इसी तरह पूर्णांकित किया जाएगा और मीटर बदला जायेगा। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए, केवल पिछले 12 महीनों तक की मूल राशि देय होगी और बाकी बकाया माफ कर दिया जाएगा। हालाँकि, योजना का चयन करने वाले पात्र आवेदक द्वारा देय अधिकतम राशि 3,600 रुपए तक सीमित होगी। निपटान राशि के मूल्यांकन के लिए गणना के अनुसार मूल राशि उपभोक्ता द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार एकमुश्त या 6 ब्याज मुक्त किस्तों (अधिकतम 12 महीने की अवधि में) में देय होगी।

यदि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करता है, तो अधिभार राशि के साथ शेष मूल राशि तत्काल प्रभाव से माफ कर दी जाएगी। हालांकि, यदि वह किस्तों में भुगतान करना चुनता है, तो शेष मूलधन और अधिभार को रोक दिया जाएगा और अंतिम किस्त और वर्तमान बिल के भुगतान के बाद ही माफ किया जाएगा। डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ताओं के मामले में, पुनः कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर किया जाएगा, बशर्ते कि कनेक्शन 6 महीने से अधिक पुराना न हो। यदि कटा कनेक्शन 6 महीने से अधिक पुराना है, तो आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा और एसीडी जमा करने पर पुनः कनेक्शन कर दिया जाएगा, लेकिन नए कनेक्शन का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवादों के कारण किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक फोरम में हैं, उन्हें इस योजना के तहत कवर किया जाएगा, यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है। पात्र अंत्योदय परिवारों को आधे मार्जिन आदि सहित किसी भी बिलिंग विवाद के कारण डिस्कॉम के साथ अपने विवादों को विवाद की राशि का 25 प्रतिशत या 3600 रुपए जो भी कम हो, का भुगतान करके निपटाने का अवसर दिया जाएगा। विवाद की शेष राशि माफ कर दी जायेगी।

बिजली चोरी के प्रकरणों का निस्तारण भी इस योजना की अधिसूचना की तिथि पर बुक किए गए पात्र उपभोक्ताओं का किया जाएगा। उनके मामलों का निपटारा निम्न के भुगतान से किया जाएगा। 100 प्रतिशत कंपाउंडिंग राशि एक बार में और मूल्यांकन राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपए जो भी कम हो। यह राहत इस शर्त पर होगी कि पात्र अंत्योदय परिवार अपनी ओर से सभी मुकदमे, यदि लंबित हैं, वापस ले लेगा।

उसे लिखित में यह वचन देना होगा कि वह भविष्य में इस समझौते पर विवाद नहीं करेगा/करेगी।

error: Content is protected !!