दोनों ही लाभार्थियों के लिए किसी भी नई शर्त का नहीं किया गया कोई प्रावधान
40 साल की उम्र होने पर विधुर को दी जाएगी पेंशन, पीपीपी में 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए वार्षिक आय
45 साल की उम्र होने पर अविवाहित हो पेंशन देने का प्रावधान, 1.80 लाख रुपये तक होनी चाहिए वार्षिक आय

चंडीगढ़, 21 जुलाई- हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित और विदुर लाभार्थियों के लिए पेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें 45 साल तक उम्र के अविवाहित और 40 वर्ष होने के बाद विधुर लाभार्थियों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। दोनों ही कैटेगरी में लाभार्थियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई नई शर्त नहीं जोड़ी गई है और अविवाहित और विदुर लाभार्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर पेंशन मिलेगी जो शर्तें बुजुर्गावस्था, विधवा या अन्य योजनाओं के तहत दी जाती है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि दोनों ही लाभार्थियों के विषय में कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां चलाई जा रही हैं ,जबकि सच्चाई यह है कि दोनों ही कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए नोटिफिकेशन में या फिर पेंशन देने के प्रावधानों में कोई भी नई शर्त नहीं जोड़ी गई है। दोनों ही कैटेगरी में लाभार्थी इस योजना का लाभ उन्हीं शर्तों पर उठा पाएंगे जो शर्तें अन्य पेंशन धारक लाभार्थियों के लिए रखी गई हैं।

40 वर्ष तक की उम्र होने पर विधुर को पेंशन देने का प्रावधान सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में किया गया है, बशर्तें परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय 3 लाख से अधिक ना हो । इसी तरह ही 45 साल की उम्र होने पर अविवाहित को पेंशन देने का प्रावधान जोड़ा गया है । परिवार पहचान पत्र में उनके लिए वार्षिक आय की सीमा 1 लाख 80 हजार रखी गई है । अगर दोनों ही कैटेगरी के लाभार्थियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो लाभार्थी को जिला समाज कल्याण अधिकारी को इससे जुड़ी जानकारी से सूचित कर आना होगा । इसके अलावा अगर कोई लाभार्थी गलत सूचना देता है या किसी सूचना को छुपाता है तो केवल उसी वक्त( जिस वक्त की गलत सूचना दी गई) की पेंशन को ब्याज सहित वापस लिया जाएगा।

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