13 व 14 जुलाई को रहेंगे आदेश प्रभावी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

गुरुग्राम, 11 जुलाई। जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 व 14 जुलाई 2023 को गुरुग्राम जिला में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि जिला गुरुग्राम में 13 व 14 जुलाई को एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा विषय पर जी20 की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में जी20 समूह सहित अन्य विभिन्न देशों के डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ड्रोन के प्रयोग से सुरक्षा व्यवस्था में सैंध लगने की आशंका बनी रहती है। इसी के मद्देनजर जिलाधीश ने उपरोक्त दोनों दिन मानवरहित हवाई वाहनों के उडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।