चंडीगढ़, 12 मई-  कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

 अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाने के लिए खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक लागू करने हेतु महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जिससे  योजना को प्रदेश के लोगों के लिए अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाया जा सके।

बैठक में तकनीकी के प्रयोग को महत्त्वता देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने तकनीकी समर्थन हेतु हरसैक को विभाग का तकनीकी भागीदार नियुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया।  उनके द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए कि आगामी सत्र के लिए जारी होने वाले टैंडर में किसानों की शिकायतें पोर्टल के माध्यम से लेने का प्रावधान किया जाए। योजना के तहत सम्मिलित फसलों की बिमित राशि भी तय की गई ।

योजना की पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा फसल कटाई प्रयोगों की विडियोग्राफी तथा स्थानीय आपदा के सर्वे / फसल कटाई प्रयोगों में आपत्ति करने का समय 72 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे तथा बीमा कम्पनी के लिए 48 घंटे से बढ़ाकर 96 घंटे करने की सिफारिश की।

जिसका विवरण प्रकार से है:-                                          राशि रूपये प्रति हैक्टेयर

खरीफ              रबी
फसल2023-242024-252025-26फसल2023-242024-252025-26
धान96371101190106249गेंहू728967654180368
बाजरा464564877951218सरसों489275137353942
मक्का494215189254487जौं464564877951218
कपास98595103525108701चना358303768239503
मूंग432434540547675सूरजमूखी494215189254487

बैठक में कृषि, सहकारिता, वित्त विभाग, भू-अभिलेख, बागवानी, अर्थ एंव सांख्यिकी विश्लेषण विभाग, भारत मौसम विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, हरसैक, नाबार्ड आदि विभागों तथा बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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