चंडीगढ़, 11 अप्रैल- किसानों के हित में निर्णय लेते हुए गेहूं की खड़ी फसलों में असामयिक वर्षा व ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुई गेहूं की गुणवत्ता को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अनुरोध करने पर केन्द्र सरकार ने गेहूं खरीद के निर्धारित मानकों में छूट प्रदान करते हुए सिकुड़े हुये व टूटे / क्षतिग्रस्त दानों की प्रतिशतता में 6 से 18 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है व चमक खोये दानों में 10 से 80 प्रतिशत तक खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वैल्यू कट लगाते हुए अनुमति प्रदान की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार के इस सराहनीय निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से वैल्यू कट वापिस लेने का अनुरोध किया जा रहा है और जब तक केन्द्र सरकार से इस विषय में कोई फैसला नहीं आता तब तक हरियाणा सरकार वैल्यू कट की रकम स्वयं वहन करेगी और इसका कोई भी प्रतिकूल असर किसानों पर नहीं पड़ेगा। Post navigation हरियाणा सरकार 26-27 अप्रैल को करेगी दो दिवसीय जल सम्मेलन का आयोजन राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति को हरी झंडी