चंडीगढ़, 27 मार्च- हरियाणा सरकार ने  किसी भी संवेदनशील स्थिति में जिले में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए तैनात सभी फील्ड अधिकारियों  यानी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को  पूर्व अनुमोदित टूर कार्यक्रम के अलावा अपना कार्यक्षेत्र  न छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, कानून  व्यवस्था से संबंधित किसी घटना के मामले में उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अतिरिक्त प्रभार के स्वीकृत टूर कार्यक्रमों पर जाने में उनकी असमर्थता के बारे में  सूचित किया जा सकता है।

मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों  के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तरदायित्वों में किसी भी प्रकार की कोताही  को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को पुनः  इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा  गया  है। किसी भी चूक के मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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