महिला के पति की हो गई थी मौत, परिजनों ने जाली कागजातों से हड़पी जायदाद

भारत सारथी/ कौशिक

नारनौल। मंडी अटेली में फर्जी रजिस्ट्री को लेकर पुलिस ने विधवा महिला सुरुचि की शिकायत पर तहसीलदार राजेश पार्षद व नोटरी पब्लिक समेत 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है, इनमें एक महिला भी शामिल है। अटेली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

तहसीलदार राजेश के अलावा जिन पर केस दर्ज हुआ है उनमें अटेली निवासी अशोक कुमार, पत्नी अनीता, राजेश गर्ग, गिरिराज, नरेंद्र सिंह नोटरी पब्लिक, जितेंद्र सिंघल पार्षद, रितेश मुदगिल, गौरव और रोहतक निवासी साहिल के नाम हैं। एसपी के निर्देश पर इनके खिलाफ धारा 120 बी, 420, 467, 468 व 471 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

शिवाजी नगर नारनौल निवासी सुरुचि ने शिकायत में बताया कि उसके पति की मैक्स अस्पताल दिल्ली में गत 9 सितंबर 2022 को मौत हो गई थी । उसकी मृत्यु के बाद उसके ससुर अशोक कुमार, सास अनीता देवी ने उसके पति के पहले से ही उपलब्ध कुछ हस्ताक्षरित कागजों का नाजायज व गैरकानूनी फायदा उठाते हुए मृतक के बैंक खाते से पैसे निकलवा लिए।

आरोप है कि तहसीलदार अटेली राजेश और राजेश गर्ग गिरिराज के सहयोग से एक फर्जी वसीयत तैयार कर ली। जिसमें नरेंद्र सिंह यादव एडवोकेट नोटरी पब्लिक ने स्वयं द्वारा लिखित बताया है। वह गैरकानूनी तरीके से 16 जनवरी 2023 को रजिस्ट्री करवा ली जो कानून के खिलाफ तैयार की गई है पूरी तरीके से फर्जी है।

इसकी जांच में सामने आया कि उपरोक्त वसीयत कथित रूप से 8 फरवरी 2020 को नरेंद्र सिंह यादव एडवोकेट नोटरी पब्लिक ने स्वर्गीय विशाल अग्रवाल उर्फ बालकिशन निवासी मंडी अटेली की हिदायत पर लिखना बयान किया है। वसीयत पर गवाह के रूप में राजेश गर्ग गिरिराज के हस्ताक्षर है । वसीयत किए जाने के समय 8 सितंबर 2020 से 16 जनवरी 2023 तक कहीं भी पंजीकृत नहीं करवाई गई।

यहां तक कि तहसीलदार नांगल चौधरी के पत्र क्रमांक 1564 दिनांक 7 दिसंबर 2022 अटेली को भेजा गया था। में भी 2 जनवरी 2023 की तारीख में अग्रेषित रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया कि स्वर्गीय विशाल अग्रवाल उर्फ बालकिशन निवासी अकेली की मृत्यु 9 सितंबर 2022 को हो गई थी।

error: Content is protected !!