मामला नाबालिका के वीडियो को तोड़-मरोडक़र प्रसारित करने का अगली सुनवाई 11 जनवरी को गुडग़ांव, 21 दिसम्बर (अशोक): नाबालिका के वीडियो को तोड़-मरोडकर प्रसारित करने का मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत की चल रहा है। गत सप्ताह अदालत में सभी आठों आरोपी अपने अधिवक्ताओं के साथअदालत में पेश हुए। इस मामले की जांच कर रहे 2 पुलिस अधिकारियों के अदालत में पेश न होने पर अदालत ने दोनों अधिकारियों पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए उनके गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए हैं और इस मामले कीसुनवाई के लिए अगली तारीख 11 जनवरी निश्चित की गई है। इस मामले की पैरवी कर रही सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई 16 दिसम्बर को उक्त अदालत में हुई थी, लेकिन अदालत के आदेश की प्रति कुछ दिन बाद मिली है। पुलिस द्वारा अपनी जांच में कई तथाकथित आरोपियों को इस मामले से निकाल दिया है। पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि जिन आरोपियों को इस मामले से निकाला गया है, उसकी पूरी जानकारी दी जाए। अदालत में चार्जशीट दायर करने वाले पुलिस के उच्चाधिकारी भी मौजूद नहीं थे। जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे मामले की सुनवाई में देरी हो रही है। इस मामले में वर्ष 2015 की 20 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने यह निर्देश भी दिया है कि पुलिस अधिकारियों पर जो जुर्माना लगाया गया है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराया जाए। अदालत ने सरकारी वकील को आदेश दिए हैं कि जिन तथाकथित आरोपियों को इस मामले से निकाला गया है, उनकी स्टेटस रिपोर्ट 11 जनवरी को अदालत में पेश की जाए, ताकि मामले पर आगे सुनवाई हो सके। स्टेटस रिपोर्ट के लिए कई तारीखें दीगई थी, लेकिन पुलिस स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों नेबनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडक़र अश£ील वअभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की पैरवी सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है। Post navigation अधिवक्ताओं ने ईज ऑफ लिविंग इंडैक्स के तहत सिटीजन प्रसेप्शन सर्वे में की भागीदारी हरियाणा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा का हुआ भव्य व पारंपरिक स्वागत, उमड़ा जनसैलाब