मुकदमा वापस ले , नहीं तो तेरे को जान से मारेंगे !

पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

यह घटना बिलासपुर थाना के गांव भूड़का की बताई गई

बिलासपुर थाना पुलिस कर रही इस मामले की जांच

फतह सिंह उजाला

पटौदी ।   पहले से जो मुकदमा दर्ज करवा रखा है ,उस मुकदमे में फैसला कर या फिर मुकदमा वापस ले । नहीं तो तेरे को भी जान से मारेंगे ! कुछ इसी प्रकार की शिकायत थाना बिलासपुर पुलिस में बिलासपुर थाना अंतर्गत गांव गांव भूडका के एक व्यक्ति के द्वारा देकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है ।

पुलिस में दी गई शिकायत और दर्ज मुकदमे के मुताबिक बिलासपुर थाना अंतर्गत गांव भूड़का निवासी विकास पुत्र दलेल के द्वारा कहा गया है कि वह इसी गांव का मूल निवासी है। 16 दिसंबर को वह अपने घर से अपने ताऊ कंवरलाल के घर के लिए जा रहा था । उसी दौरान जब वह विक्रम पुत्र पेहप सिंह के घर के सामने से होकर निकल रहा था, तो उसी समय गांव की ही एक महिला के द्वारा उसकी कमीज के कालर पकड़कर अपने घर की तरफ जबरदस्ती ले गई । विकास के आरोप अनुसार बिना कुछ कहे सुने अचानक ही महिला के द्वारा उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया। विकास के आरोप के मुताबिक जब उसने अपने बचने और बचाव का प्रयास किया तो उसी दौरान आरोपी महिला का पुत्र और पुत्रवधू भी मौके पर पहुंच गए तथा इन्होंने भी बुरी तरह से मारपीट की।

इस मारपीट में चोट भी लगी है, पुलिस में दर्ज मामले में विकास पुत्र दलेल के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आरोपियों में सास बहू सहित आरोपी महिला का पुत्र के द्वारा धमकी दी गई कि पहले से जो मुकदमा दर्ज करवा रखा है , उस मुकदमे में फैसला कर ले या फिर मुकदमे को वापस ले। विकास के आरोप अनुसार उसको आरोपियों के द्वारा धमकी दी गई कि यदि मुकदमे में फैसला नहीं किया और दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो तेरे को जान से मारेंगे ! इतना ही नहीं अपने परिवार की महिलाओं से बदतमीजी या फिर छेड़खानी इत्यादि के मुकदमे भी दर्ज करवाए जाएंगे। पीड़ित विकास पुत्र दलेल के मुताबिक जिसमें उसके साथ मारपीट की जा रही थी, उसी समय गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा मौके पर आकर उसे छुड़वाया गया ।

इसके बाद मारपीट में लगी चोटों का मेडिकल भी सरकारी अस्पताल में करवाया गया । मेडिकल रिपोर्ट में में विकास पुत्र दलेल को तीन अलग-अलग चोट लगने की पुष्टि की गई है । बिलासपुर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भादस की धारा 323, 506, 341, 34 तहत मामला दर्ज कर अपनी जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। वही पीड़ित के द्वारा पुलिस में दर्ज करवाए गए मामले में कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

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