चंडीगढ़, 6 दिसंबर – हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रुप ए और बी के अधिकारियों के मामलों की जांच मौजूदा एम्पैनल्ड जांच अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जिन्होंने सरकार द्वारा 15 मार्च, 2022 को जारी निर्देशों की तिथि तक 70 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 

मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त विषय पर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों के प्रबंध निदेशकों व अध्यक्षों, मण्डल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों, तथा विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का पालन सभी संबंधितों द्वारा तब तक किया जाएगा, जब तक कि नए जांच अधिकारियों को एम्पैनल्ड नहीं किया जाता। 

श्री कौशल ने बताया कि पैनल में शामिल जांच अधिकारियों के मानदेय की दर के साथ नियम एवं शर्तें और उन्हें सौंपे गए जांच मामलों के रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में राज्य सरकार ने 15 मार्च, 2022 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। सरकार ने इस मामले पर विचार करने उपरांत उपरोक्त निर्णय लिया है। 

error: Content is protected !!