अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज

 नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा ने 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित थानों में भेजी शिकायत
– हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत किया जाएगा मुकदमा दर्ज

गुरूग्राम, 6 दिसम्बर। सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध विज्ञापन लगाकर संपत्ति को विकृत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा द्वारा ऐसे 9 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित थानों में शिकायत भेजी गई है तथा उनके खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखा गया है।

नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा द्वारा सदर थाना में भेजी गई शिकायत में लक्ष्मी गार्डन निवासी कपिल दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। शिकायत के अनुसार कपिल दुआ ने सैक्टर-34 ब्लॉक बी में अवैध विज्ञापन लगाकर नियमों की अवहेलना की है। इसके अलावा, सैक्टर-50 थाने में यू क्लीन के खिलाफ, डीएलएफ फेज-2 थाने में गाला एक्सपो के खिलाफ, सैक्टर-65 थाने में एडवांस ब्रोकरेज के खिलाफ, बादशाहपुर थाने में एससीओ प्लस व गुरदीप एंड एसोसिएट्स के खिलाफ, सैक्टर-65 थाने में दिल्ली पब्लिक स्कूल व नरेश कुमार के खिलाफ तथा सुशांत लोक-1 थाने में सेवन ओसेन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायतें भेजी गई हैं।

नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त-1 अखिलेश यादव के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध विज्ञापन लगाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा द्वारा ऐसे अवैध विज्ञापनों को हटाने के साथ ही संबंधित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन ना लगाएं।

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