चंडीगढ़, 1 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम राज्य भर में चौबीसों घंटे प्रभावी संचालन और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (ईआरवी) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1500 चालकों की भर्ती करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।       

बैठक में निर्णय लिया गया कि पात्र अभ्यर्थियों का ड्राइविंग टेस्ट एवं साक्षात्कार कराने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन बोर्ड का गठन किया जाए। संबंधित जिले के पुलिस उपाधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक या संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, जैसा भी मामला हो, नामित पुलिस सहायक आयुक्त और संबंधित जिले के लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंसिग ऑथोरिटी इस बोर्ड के सदस्य होंगे।

   वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाला कोई भी उम्मीदवार उक्त पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को निगम पॉलिसी और राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

चयनित चालक एक सामान्य पुलिस अधिकारी के समान अधिकारियों की देख-रेख में कार्य करेंगे और उनके चयन के बाद पुलिस विभाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें 15 दिनों की अवधि का कैप्सूल कोर्स करना होगा।       

वर्तमान में, ईआरएसएस के तहत 630 ईआरवी तैनात किए गए हैं और इन्हें विभाग की मौजूदा मैनपावर से लिया गया है। प्रत्येक ईआरवी को 2 शिफ्टों में संचालित किया जाता है।, इनमें 3 पुलिस कर्मियों को एक शिफ्ट में तैनात किया जाता है, जिसमें एक प्रभारी, एक सहायक स्टाफ और एक ड्राइवर होता है। इस प्रकार, प्रत्येक ईआरवी को 24×7 संचालन बनाए रखने के लिए 4 पुलिस अधिकारियों और 2 पुलिस चालकों की आवश्यकता होती है।

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